जीरा शराब को लेकर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के फैसले के बाद फैक्ट्री मालिकों के लिए राहत की खबर है। जीरा शराब को लेकर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट के फैसले के बाद फैक्ट्री मालिकों के लिए राहत की खबर है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार को कोई भी आदेश जारी करने से पहले फैक्ट्री को अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा। जिसके बाद पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी जीरा शराब फैक्ट्री को नहीं चलने देने के अपने आदेश वापस ले लिए हैं।
कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
चीफ जस्टिस की बेंच की फटकार के बाद पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने आदेश वापस ले लिए हैं। फैक्ट्री मालिकों ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत अनुमति नहीं दी गई। साथ ही इस मामले के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।
पंजाब सरकार को दो सप्ताह का समय
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फैक्ट्री मामले में उनका पक्ष सुनने के बाद दो सप्ताह के भीतर आदेश जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एनजीटी और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर भी विचार किया जाए। फैक्ट्री मालिकों का कहना था कि रिपोर्ट उनके पक्ष में होने के बावजूद उन्हें फैक्ट्री नहीं चलाने दी जा रही है।
हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी
जीरा की मालब्रोस शराब फैक्ट्री ने एक बार फिर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि फैक्ट्री संचालित करने की अनुमति नहीं दिए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट के पिछले आदेश की अवहेलना करते हुए। सरकार उन्हें फैक्ट्री संचालित करने की अनुमति नहीं दे रही है। मार्च के महीने में फैक्ट्री की याचिका पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि अथॉरिटी उनकी अपील पर सुनवाई करे और दो सप्ताह के भीतर आदेश पारित करे।