नई दिल्ली, 17 फरवरी (The News Air) प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा समन का पालन न करने की शिकायत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। वर्चुअली पेश होते हुए अरविन्द केजरीवाल ने अदालत को सूचित किया कि वह अदालती कार्यवाही में शारीरिक रूप से शामिल होना चाहते थे, लेकिन विश्वास प्रस्ताव और बजट सत्र के कारण वह शारीरिक रूप से शामिल होने में असमर्थ हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए, उन्होंने केजरीवाल के लिए छूट की याचिका दायर की और अदालत को आश्वासन दिया कि अगली तारीख पर वह शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। जैसा कि दलीलों में कहा गया है, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने आज के लिए दायर छूट याचिका को स्वीकार कर लिया और अदालत के समक्ष उनकी शारीरिक उपस्थिति के लिए 16 मार्च, 2024 की तारीख तय की।
ED की शिकायत पर लिया संज्ञान: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 7 फरवरी, 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने के लिए सीएम केजरीवाल के खिलाफ दायर ईडी की हालिया शिकायत पर संज्ञान लिया। ईडी ने हाल ही में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (ए) और 200, भारतीय दंड संहिता की धारा 174 और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 63 (4) के तहत एक नया शिकायत मामला दर्ज किया है।
पांचवीं बार भी ED के समन में शामिल नहीं हुए CM : 2 फरवरी को, केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पांचवीं बार ईडी के समन में शामिल नहीं हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को नया समन चौथे समन के बाद आया, जिसे उन्होंने 18 जनवरी को नहीं भेजा था। पांचवें समन को नजरअंदाज करते हुए पार्टी ने इसे गैरकानूनी बताया। अरविन्द केजरीवाल ने अब तक ईडी द्वारा 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए चार पिछले समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए नजरअंदाज कर दिया है। ईडी के मुताबिक, एजेंसी इस मामले में नीति निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती थी।