चंडीगढ़, 28 अप्रैल:
यूटी प्रशासन ने भी पंजाब की तर्ज पर कोरोना Curfew का समय बढ़ा दिया है। अब कर्फ्यू शाम छह से शुरू होकर सुबह पांच बजे तक रहेगा। वहीं सभी मार्केट, दुकान, मॉल, मल्टीप्लेक्स रोजाना शाम पांच बजे बंद हो जाएंगे। हालांकि होम डिलिवरी रात नौ बजे तक की जा सकती है। नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी तरह की गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक रहेगी। यह आदेश वीरवार से लागू होकर अगले आदेशों तक लागू रहेंगे। इससे पहले नाइट कर्फ्यू रात नौ से सुबह पांच बजे तक रहता था। पंजाब राजभवन में प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में हुई कोविड वार रूम मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। पंजाब ने कई दिन पहले से यह आदेश जारी कर रखे हैं। चंडीगढ़ में भी केस कम नहीं हो रहे जिससे सख्ती बढ़ाई गई है। सभी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कालेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी 15 मई तक बंद रहेंगे।
सभी जिम, स्पा सेंटर और सिनेमा को अगले आदेशों तक पूरी तरह बंद रखा जाएगा। हालांकि मैन्यूफेक्चरिंग इंडस्ट्री को खोला जा सकता है। इंडस्ट्री के इंप्लाइज, वर्कर्स और उन्हें ले जाने वाले वाहन को मंजूरी रहेगी। लेकिन इंडस्ट्री को इसके लिए उन्हें पहचान पत्र जारी करने होंगे। सभी गवर्नमेंट ऑफिस को 50 फीसद स्टाफ के साथ काम करना होगा। डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के सभी अधिकारी रेगुलर ऑफिस आते रहेंगे। सभी डिपार्टमेंट का हेड रोटेशन का रोस्टर जारी कर उपस्थिति शेड्यूल देखेगा। विजिटर अधिकारियों से पहले अपोइंटमेंट के बाद ही मिल सकते हैं। सभी तरह के सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और धार्मिक कार्यक्रम अगले आदेशों तक नहीं हो सकते। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। बस 50 फीसद क्षमता के साथ चलेंगी।