LIVE | ...
सोमवार, 14 सितम्बर 2026
🏅 सोना ... | 🥈 चांदी ...
The News Air
📈 NIFTY 50 ... | 🏦 NIFTY BANK ...
No Result
View All Result
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - NEWS-TICKER - किसी अनजान महिला को कहा ‘डार्लिंग’ तो पड़ेगा भारी, कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए

किसी अनजान महिला को कहा ‘डार्लिंग’ तो पड़ेगा भारी, कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए

The News Air Team by The News Air Team
शनिवार, 2 मार्च 2024
in NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
A A
0
Calcutta High Court Women Harassment,किसी अनजान महिला को कहा 'डार्लिंग' तो पड़ेगा भारी, कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए - calcutta high court verdict said calling women a darling is a sexual harassment full details
104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare

नई दिल्ली, 2 मार्च (The News Air):: कहते हैं मुख से निकला शब्द और धनुष से निकला तीर कभी वापस नहीं आते। यहां एक मामले में शख्स ने एक अनजान महिला को डार्लिंग कहकर पुकार दिया। बस फिर क्या था महिला को यह बात बुरी लगी और उसने उक्त व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A(i) के तहत एफआईआर दर्ज करा दी। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसपर अपना फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट का कहना है कि किसी अनजानी महिला को ‘डार्लिंग’ बुलाना गलत है और इसे छेड़छाड़ माना जाता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A(i) के तहत ऐसी हरकतों के लिए सजा हो सकती है।

क्या था पूरा मामला, पूरी बात जानिए : कोर्ट को बताई घटना के अनुसार, एक पुलिस दल, पीड़ित महिला पुलिस कॉन्स्टेबल और अन्य पुलिसकर्मी दुर्गा पूजा की पूर्व संध्या पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाल टिकरी जा रहे थे। जब वे वेबी जंक्शन पर पहुँचे तो उन्हें सूचना मिली कि एक व्यक्ति इलाके में उपद्रव कर रहा है। पुलिस दल उस स्थान पर पहुंचा, उपद्रवी को पकड़ा और उसे पुलिस स्टेशन ले गया। जबकि बाकी पुलिस दल, जिसमें पीड़िता भी शामिल थी, जंक्शन पर ही रुक गए। चूंकि वह जगह अंधेरी थी, इसलिए उन्होंने दुकान के सामने स्ट्रीट लाइट के नीचे जाने का फैसला किया। जब वे स्ट्रीट लाइट के पास पहुंचे, तो दुकान के सामने खड़े अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से अमर्यादित सवाल किया कि क्या डार्लिंग चालान करने आई हो? इस पर, मयाबंदर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A (1) (iv) और 509 (महिला की लज्जा भंग करने के लिए किए गए शब्द, हावभाव या कार्य) के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला : कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी अनजान महिला को ‘डार्लिंग’ जैसे शब्दों से संबोधित करना दोनों प्रावधानों के तहत अपराध होगा। अदालत ने कहा कि कम से कम अभी के लिए, हमारे समाज में प्रचलित मानक ऐसे नहीं हैं कि सड़क पर कोई आदमी बेखौफ होकर ऐसी अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किसी अनजानी महिला के लिए कर सके। पोर्ट ब्लेयर पीठ के जज जय सेनगुप्ता ने जनक राम (आरोपी/दोषी) की सजा को बरकरार रखा। जस्टिस सेनगुप्ता ने धारा 354A (महिला की लज्जा भंग करना) का जिक्र करते हुए कहा कि यह कानून अश्लील शब्दों के इस्तेमाल को दंडनीय बनाता है। उन्होंने कहा, ‘चाहे वह पुलिसकर्मी हो या नहीं, सड़क पर किसी अज्ञात महिला को ‘डार्लिंग’ कहना स्पष्ट रूप से अपमानजनक है और इस्तेमाल किया गया शब्द मूल रूप से एक अश्लील टिप्पणी है।’

अदालत ने इस बात पर ध्यान दिया कि आरोपी ने दावा किया था कि यह साबित नहीं हुआ है कि वह शराब के नशे में था। अदालत ने इस तर्क के जवाब में कहा कि अगर यह शराब के नशे के बिना भी किया गया होता, तो शायद अपराध की गंभीरता और भी बढ़ जाती।

यह भी पढे़ं 👇

EWS Certificate Online

EWS Certificate से Land Records तक: UP में Digital Revolution की शुरुआत

सोमवार, 14 सितम्बर 2026
Sondh

Punjab Power Crisis के बीच बड़ा फेरबदल: बसंत गर्ग हटे, Gurkirat Kirpal Singh बने नए CMD

सोमवार, 14 सितम्बर 2026
Artificial Intelligence

Artificial Intelligence बना इंसानियत के लिए खतरा, UN की चौंकाने वाली चेतावनी

सोमवार, 14 सितम्बर 2026
Churdhar Peak Rescue

Churdhar Peak Rescue: पंजाब-हरियाणा के 4 श्रद्धालु जंगल में भटके, सुरक्षित बचाव

सोमवार, 14 सितम्बर 2026
ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

गाैतम गंभीर के बाद एक और BJP सांसद ने राजनीति छोड़ने का बनाया मन,

Next Post

पहले आप आए थे लेकिन हम गायब हो गए थे, अब आपके साथ रहेंगे… नीतीश ने किया वादा तो हंस पड़े मोदी

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

EWS Certificate Online

EWS Certificate से Land Records तक: UP में Digital Revolution की शुरुआत

सोमवार, 14 सितम्बर 2026
Sondh

Punjab Power Crisis के बीच बड़ा फेरबदल: बसंत गर्ग हटे, Gurkirat Kirpal Singh बने नए CMD

सोमवार, 14 सितम्बर 2026
Artificial Intelligence

Artificial Intelligence बना इंसानियत के लिए खतरा, UN की चौंकाने वाली चेतावनी

सोमवार, 14 सितम्बर 2026
Churdhar Peak Rescue

Churdhar Peak Rescue: पंजाब-हरियाणा के 4 श्रद्धालु जंगल में भटके, सुरक्षित बचाव

सोमवार, 14 सितम्बर 2026
Oil Price Today

Oil Price Today: तेल की कीमतों में 3% उछाल, भारत के लिए बड़ी चिंता

सोमवार, 14 सितम्बर 2026
Australia Migration

Australia Migration में बड़ा बदलाव: 7.5 लाख की कटौती, 26 देशों पर रोक

सोमवार, 14 सितम्बर 2026
Next Post
पहले आप आए थे पर हम गायब थे,अब साथ रहेंगे...नीतीश के वादे पर हंसे मोदी

पहले आप आए थे लेकिन हम गायब हो गए थे, अब आपके साथ रहेंगे… नीतीश ने किया वादा तो हंस पड़े मोदी

पंजाब BJP के सीनियर नेता ED की रडार पर

बीजेपी की पहली लिस्ट से पहले सियासी दायित्व से मुक्ति की गुहार, समझिए क्या हैं मायने

बालों को लंबे और मजबूत करने के लिए फॉलों करें ये टिप्स

बालों को लंबे और मजबूत करने के लिए फॉलों करें ये टिप्स

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।