• About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy
🔆 सोमवार, 8 दिसम्बर 2025 🌙✨
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
  • स्पेशल स्टोरी
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result
Home Breaking News

बिलकिस बानो मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दोषियों की समय से…

पहले रिहाई की अर्जी पर विचार करना गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं

The News Air by The News Air
सोमवार, 8 जनवरी 2024
A A
0
बिलकिस बानो मामला
104
SHARES
691
VIEWS
ShareShareShareShareShare
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

नई दिल्ली, 8 जनवरी (The News Air) सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा पारित “रूढ़िवादी और साइक्लोस्टाइल” छूट के आदेशों को खारिज करते हुए सोमवार को बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी बेटी समेत अन्‍य परिजनों की हत्या के 11 दोषियों को दो हफ्ते के अंदर संबंधित जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्‍ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के पास दोषियों द्वारा दायर समय से पहले रिहाई की अर्जी पर विचार करने का अधिकार है, क्योंकि उन्हें मुंबई की एक विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी।

माना गया कि गुजरात सरकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432 (7) के अर्थ में उपयुक्त सरकार नहीं है और सजा में छूट की मांग करने वाले दोषियों द्वारा दायर अर्जी को गुजरात सरकार द्वारा आसानी से खारिज कर दिया जाना चाहिए था, कयोंकि उसके पास इन दोषियों की अर्जी पर विचार करने का अधिकार नहीं था।

यह भी पढे़ं 👇

Weather Alert

Weather Alert: 13 दिसंबर तक ‘खतरनाक’ मौसम! इन 10 राज्यों में होगी भारी बारिश और ‘कड़ाके की ठंड’

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
PM Modi Speech

PM Modi Speech: 100वें साल में लगा Emergency, मोदी ने संसद में खोला वंदे मातरम का इतिहास

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
Thailand Cambodia War

Thailand Cambodia War: एयर स्ट्राइक और सैनिक की मौत से फिर दहला बॉर्डर

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
Vande Mataram Controversy

वंदे मातरम् पर PM मोदी के आरोप से ‘महाभारत’! नेहरू ने क्यों हटवाए थे इसके पद?

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025

इसमें कहा गया है कि शीर्ष अदालत द्वारा मई 2022 में पारित आदेश में गुजरात सरकार को एक दोषी द्वारा दायर माफी आवेदन पर विचार करने के लिए कहा गया था, क्‍योंकि एक दोषी ने भौतिक पहलुओं को छिपाकर अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया था।

शीर्ष अदालत ने कहा, “हम मानते हैं कि इस अदालत द्वारा पारित दिनांक 13.05.2022 का आदेश… धोखाधड़ी का शिकार हुआ और कानून की नजर में अमान्य व गैर-स्थायी है और इसलिए इसे प्रभावी नहीं किया जा सकता। इसलिए, उस आदेश के अनुसार की गई सभी कार्यवाही दूषित हैं।”

“हम यह समझने में असफल हैं कि यहां पहले प्रतिवादी, गुजरात राज्य ने समीक्षा याचिका क्यों दायर नहीं की… क्या गुजरात राज्य ने उस (मई 2022) आदेश की समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया था और इस अदालत पर प्रभाव डाला था यह ‘उचित सरकार’ नहीं थी, बल्कि महाराष्ट्र सरकार ‘उचित सरकार’ थी।”

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसका मई 2022 का आदेश एक दोषी द्वारा दिए गए गलत बयानों के कारण “कानून की नजर में अमान्य ” साबित हुआ। शीर्ष अदालत ने कहा कि नतीजतन, गुजरात सरकार द्वारा विवेक का प्रयोग अधिकार क्षेत्र को हड़पने का प्रयास और विवेक के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

“हम गुजरात सरकार द्वारा उन शक्तियों को हड़पने के आधार पर सजा में छूट के आदेश को रद्द करते हैं जो इसमें निहित नहीं हैं। इसलिए इस आधार पर भी छूट के आदेशों को रद्द किया जाता है।”

महत्वपूर्ण बात यह है कि शीर्ष अदालत ने पीड़िता बिलकिस बानो द्वारा दायर रिट याचिका को कायम रखा है, जहां उन्होंने 15 अगस्त, 2022 को 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले की वैधता को चुनौती दी थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीपीआई-एम नेता सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, अस्मा शफीक शेख और की जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की विचारणीयता के सवाल पर फैसला करना जरूरी नहीं है। अन्य लोग छूट के आदेशों के खिलाफ हैं और किसी अन्य उचित मामले में विचार करने के लिए खुला रखा गया है।

“यदि अंततः कानून का शासन कायम रहना है और छूट के विवादित आदेशों को हमारे द्वारा रद्द कर दिया गया है, तो प्राकृतिक परिणाम अवश्य होंगे। इसने दोषियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का आदेश दिया।”

शीर्ष अदालत ने 2004 में सुनवाई और निपटान के लिए मामले को गुजरात से मुंबई स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। ग्रेटर मुंबई अदालत के विशेष न्यायाधीश ने 2008 में 11 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या सहित विभिन्न अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

Related Posts

Weather Alert

Weather Alert: 13 दिसंबर तक ‘खतरनाक’ मौसम! इन 10 राज्यों में होगी भारी बारिश और ‘कड़ाके की ठंड’

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
PM Modi Speech

PM Modi Speech: 100वें साल में लगा Emergency, मोदी ने संसद में खोला वंदे मातरम का इतिहास

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
Thailand Cambodia War

Thailand Cambodia War: एयर स्ट्राइक और सैनिक की मौत से फिर दहला बॉर्डर

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
Vande Mataram Controversy

वंदे मातरम् पर PM मोदी के आरोप से ‘महाभारत’! नेहरू ने क्यों हटवाए थे इसके पद?

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
indigo

Indigo! हालत खराब होने पर बड़ा एक्शन, एयरपोर्ट ने जारी की नई ‘खतरनाक’ Advisory

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
Gold Price Prediction

2026 में रॉकेट बनेगा सोना, Gold Price Prediction पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट ने उड़ाए होश

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2025 THE NEWS AIR

The News Air

  • About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • पंजाब
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
    • नौकरी
    • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • मनोरंजन
    • खेल
    • हेल्थ
    • लाइफस्टाइल
    • धर्म
    • स्पेशल स्टोरी
  • राज्य
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें

© 2025 THE NEWS AIR