LIVE | ...
शुक्रवार, 19 जून 2026
🏅 सोना ... | 🥈 चांदी ...
The News Air
📈 NIFTY 50 ... | 🏦 NIFTY BANK ...
No Result
View All Result
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - NEWS-TICKER - Supreme Court का बड़ा आदेश – Delhi-NCR में Old Vehicles Owners को अब नहीं मिलेगा जुर्माना!

Supreme Court का बड़ा आदेश – Delhi-NCR में Old Vehicles Owners को अब नहीं मिलेगा जुर्माना!

10 साल पुराने Diesel और 15 साल पुराने Petrol Vehicles पर SC का राहतभरा फैसला

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 12 अगस्त 2025
in NEWS-TICKER, नई दिल्ली
A A
0
Supreme-court-
104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare

Supreme Court Order : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली (Delhi) और एनसीआर (NCR) के पुराने वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 10 साल पुराने डीजल (Diesel) और 15 साल पुराने पेट्रोल (Petrol) वाहनों के मालिकों के खिलाफ तय अवधि के दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। यह आदेश दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) की अपील पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई (CJI BR Gavai), जस्टिस विनोद के चंद्रन (Justice Vinod K Chandran) और जस्टिस एनवी अंजारिया (Justice NV Anjaria) की पीठ ने कहा कि इस दौरान पुलिस और प्रशासन इन वाहनों को जब्त नहीं करेंगे और न ही मालिकों पर कोई जुर्माना लगाया जाएगा। अदालत ने इस मामले में चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया।

सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने दलील दी कि एक वाहन जो केवल 2000 किलोमीटर चला है, उसे सिर्फ 10 साल पुराना होने के कारण हटाना उचित नहीं है, जबकि टैक्सी जैसी गाड़ियां 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी सिर्फ इसलिए सड़क पर रहती हैं क्योंकि उनकी उम्र दस साल से कम है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जबरदस्ती कार्रवाई उचित नहीं होगी।

यह भी पढे़ं 👇

ITR Filing 2026

ITR Filing 2026: नए नियम लागू! रिटर्न भरने से पहले जानें जरूरी बदलाव

शुक्रवार, 19 जून 2026
World Population 2064

World Population 2064: क्या 2064 तक आधी रह जाएगी दुनिया की आबादी? रिसर्च ने चौंकाया

शुक्रवार, 19 जून 2026
Cyber Fraud

Cyber Fraud IK Gujral Son: पूर्व PM के बेटे से ठगे 7.8 करोड़! डीप फेक से हुई साइबर ठगी

शुक्रवार, 19 जून 2026
petrol

US Iran Peace Deal: पेट्रोल-डीजल होगा सस्ता! अमेरिका-ईरान शांति समझौते से भारत को बड़ा फायदा

शुक्रवार, 19 जून 2026

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले कारें 40-50 साल तक इस्तेमाल होती थीं और आज भी विंटेज कारें (Vintage Cars) मौजूद हैं। अदालत ने कहा कि इस दौरान किसी भी वाहन मालिक के खिलाफ सिर्फ उसकी उम्र के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

दिल्ली सरकार ने 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। वहीं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने भी माना था कि उसने इन पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर कोई विशेष शोध नहीं किया है।

ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

Aadhaar, PAN और Voter ID से नहीं मिलेगी Citizenship! HC का बड़ा फैसला

Next Post

“सेफ पंजाब” पोर्टल की मदद से नशा विरोधी जंग में 5,000 से अधिक एफ.आई.आर. दर्ज: हरपाल सिंह चीमा

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

ITR Filing 2026

ITR Filing 2026: नए नियम लागू! रिटर्न भरने से पहले जानें जरूरी बदलाव

शुक्रवार, 19 जून 2026
World Population 2064

World Population 2064: क्या 2064 तक आधी रह जाएगी दुनिया की आबादी? रिसर्च ने चौंकाया

शुक्रवार, 19 जून 2026
Cyber Fraud

Cyber Fraud IK Gujral Son: पूर्व PM के बेटे से ठगे 7.8 करोड़! डीप फेक से हुई साइबर ठगी

शुक्रवार, 19 जून 2026
petrol

US Iran Peace Deal: पेट्रोल-डीजल होगा सस्ता! अमेरिका-ईरान शांति समझौते से भारत को बड़ा फायदा

शुक्रवार, 19 जून 2026
Anand Karaj

Anand Karaj Viral Video: कुत्ते के साथ लावां लेती दिखी दुल्हन, भड़के सिख समुदाय

शुक्रवार, 19 जून 2026
Macron

‘France तुम्हें प्यार करता है’: Macron का Modi के लिए हिंदी संदेश

शुक्रवार, 19 जून 2026
Next Post
हरपाल सिंह चीमा

"सेफ पंजाब" पोर्टल की मदद से नशा विरोधी जंग में 5,000 से अधिक एफ.आई.आर. दर्ज: हरपाल सिंह चीमा

Supreme Court.

Bihar Voter List पर Supreme Court में बड़ी बहस – Kapil Sibal और Singhvi ने रखी अपनी दलील

आय से अधिक संपत्ति केस में Bikram Singh Majithia को राहत नहीं, जमानत सुनवाई टली!

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।