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The News Air - Breaking News - कैबिनेट के बड़े फैसले: बिल्डिंग नियम आसान, नया नगर निगम मंजूर और 150 पदों पर भर्ती को हरी झंडी

कैबिनेट के बड़े फैसले: बिल्डिंग नियम आसान, नया नगर निगम मंजूर और 150 पदों पर भर्ती को हरी झंडी

कारोबार को सुगम बनाने, भूमि की सुचारू उपयोगिता और सटीक शहरी विकास पर केंद्रित हैं सुधार

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब, सियासत
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Punjab Cabinet meeting
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चंडीगढ़, 28 अक्टूबर (The News Air) शहरी विकास और औद्योगीकरण को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए जनपक्षीय फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब एकसमान इमारती नियम-2025’ (पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्ज, 2025) को मंजूरी दे दी है।

इस बारे में फैसला आज सुबह यहां मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। यह विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस एक्ट का उद्देश्य पंजाब भर में इमारत और विकास गतिविधियों की निगरानी करने वाला व्यापक और एकसमान नियामक ढांचा स्थापित करना है। ये नियम आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग और स्थानीय सरकारें विभाग पर समान रूप से लागू होते हैं जो मंजूरियों और लागूकरण में एकरूपता लाने और जटिलताओं को दूर करने को सुनिश्चित करते हैं। इस क्षेत्र में किए गए मुख्य सुधार कारोबार करने में सुगमता, भूमि की सुचारू उपयोगिता और सटीक (वर्टिकल) शहरी विकास पर केंद्रित हैं।

यह एक्ट कम ऊंचाई वाली इमारतों के लिए मंजूरी योग्य ऊंचाई को 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर करने और योजना की मंजूरी तथा पूर्णता के लिए तीसरे पक्ष को स्व-प्रमाणन करने के सक्षम बनाने की शर्तें निर्धारित करता है। अधिक ऊंचाई वाले प्रोजेक्टों के लिए जांच को आवश्यक सुरक्षा मानकों तक सीमित करना है, जिससे देरी कम होती है। भुगतान के आधार पर अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज और एफ.ए.आर. की अनुमति देना तथा पार्किंग, सेटबैक और खुली जगह के नियमों में ढील देना है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि इसमें सिंगल यूनिफाइड फ्रेमवर्क (एक ही ढांचे के तहत रहकर) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, किफायती और किराए के आवास की व्यवस्थाओं को भी शामिल करना है। शहरों की आधुनिक जरूरतों के अनुसार मिक्स्ड लैंड यूज और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी नई इमारती श्रेणियां लागू करना है। विशाल बालकनियां, बेसमेंट का उपयोग, कार लिफ्टों की अनुमति देना तथा इसके अलावा जहां शहर स्तर की सुविधाएं मौजूद हैं, वहां साइट पर एस.टी.पी. से छूट शामिल हैं। ये सुधार पंजाब भर में टिकाऊ, निवेश पोषक और मानक इमारती नियमों की ओर प्रगतिशील कदम दर्शाते हैं।

गिरवीकरण और निवास दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी

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मंत्रिमंडल ने भारतीय स्टांप एक्ट, 1899 (पंजाब) तथा पंजीकरण शुल्क नियमों में संशोधन करके गिरवीकरण और निवास (हाइपोथीसेशन एंड इक्विटेबल मॉर्टगेज) के दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी दे दी है। यह कदम उद्योग पर वित्तीय बोझ कम करने के उद्देश्य से प्रगतिशील और कारोबार-पक्षीय पहल है। यह फैसला कारोबार करने की सुगमता को भी प्रोत्साहित करता है तथा पंजाब में प्रतिस्पर्धात्मकता और समग्र आर्थिक वातावरण को बढ़ाने के साथ-साथ किफायती ऋण तक पहुंच में सुधार करता है।

पंजाब में नशीले पदार्थों के उपयोग संबंधी विकारों का उपचार एवं सलाह और पुनर्वास नियम-2025 को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पंजाब में नशीले पदार्थों के उपयोग संबंधी विकारों का उपचार एवं सलाह और पुनर्वास केंद्र नियम-2025 (पंजाब सबस्टेंस यूज डिसऑर्डर ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग एंड री-हैबिलिटेशन रूल्ज-2025) को भी मंजूरी दे दी है। ये नियम मौजूदा वर्ष 2011 के नियमों और पहले संशोधन नियमों-2020 की जगह लागू होंगे ताकि पंजाब भर में नशा छुड़ाऊ और पुनर्वास केंद्रों के नियमों को और सख्त किया जा सके। ये नियम वर्ष 2011 के नियमों में कमियों और वर्ष 2020 में बाद में की गई संशोधनों को दूर करते हैं ताकि 36 सरकारी और 177 लाइसेंस प्राप्त निजी नशा छुड़ाऊ केंद्रों के साथ-साथ ओट क्लीनिकों को विनियमित किया जा सके। यह कदम लाइसेंसिंग, नवीनीकरण और निरीक्षण प्रक्रियाओं, बायोमेट्रिक उपस्थिति और अनिवार्य ऑनलाइन डेटा रिपोर्टिंग, नियमों की पालना न करने या छोटी कमियों के लिए सजा की व्यवस्था, संशोधित बुनियादी ढांचे, स्टाफ और रिकॉर्ड रखने के मानकों तथा बुप्रेनॉर्फिन-नैलॉक्सोन की सुरक्षित और पारदर्शी वितरण को मजबूत करने में मदद करेगा।

खेल विभाग में 100 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने जिलों में खेल चिकित्सा सहायता प्रणाली को मजबूत करने के लिए पंजाब स्पोर्ट्स मेडिकल कैडर में ग्रुप-ए की 14, ग्रुप-बी की 16 तथा ग्रुप-सी की 80 पदों को भरने की भी मंजूरी दे दी है। यह फैसला खिलाड़ियों के चोट लगने की स्थिति में शीघ्र रिकवरी सुनिश्चित करने और खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाने के साथ-साथ खेलों के वैज्ञानिक विधि से विकास को प्रोत्साहित करने तथा राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सहायता करेगा। इन पेशेवरों को पटियाला, संगरूर, बठिंडा, फरीदकोट, फाजिलका, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर, एस.ए.एस. नगर, रोपड़ तथा होशियारपुर जैसे प्रमुख खेल जिलों में तैनात किया जाएगा, जहां खिलाड़ियों की संख्या अधिक है।

डेरा बस्सी में 100 बिस्तरों वाला ई.एस.आई. अस्पताल स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी

डेरा बस्सी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों की फैक्टरियों और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मंत्रिमंडल ने डेरा बस्सी में 100 बिस्तरों वाला ई.एस.आई. अस्पताल स्थापित करने के लिए लगभग चार एकड़ भूमि लीज पर देने की भी मंजूरी दे दी। इस समय डेरा बस्सी तथा लगते औद्योगिक जोनों के कर्मचारी लुधियाना, मोहाली तथा चंडीगढ़ में स्थित ई.एस.आई. सुविधाओं पर निर्भर करते हैं। इस कदम से मौजूदा ई.एस.आई. अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम होगा तथा पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

सब-तहसील लुधियाना (उत्तरी) बनाने को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने जिला लुधियाना के शहरी क्षेत्रों में प्रशासनिक कुशलता और जन सुविधा में सुधार के लिए सब-तहसील लुधियाना (उत्तरी) बनाने की भी मंजूरी दे दी है। यह फैसला शहर से जुड़े तेजी से विकास कर रहे गांवों को रजिस्ट्री और इंतकाल की तेज प्रक्रिया सुनिश्चित करने की बड़ी सुविधा देगा। इस कदम से लुधियाना की उत्तरी तथा पश्चिमी तहसीलों के बीच बोझ को कम करने तथा मौजूदा बुनियादी ढांचे की उपयुक्त उपयोग करके नागरिकों के लिए सुविधाओं में सुधार लाना है।

बरनाला नगर कौंसिल को नगर निगम के रूप में अपग्रेड किया जाएगा

मंत्रिमंडल ने मौजूदा नगर कौंसिल, बरनाला को नगर निगम के रूप में अपग्रेड करने को भी हरी झंडी दे दी है, जिससे योजनाबद्ध शहरी विकास, नागरिक बुनियादी ढांचे में सुधार तथा तेजी से प्रगति कर रहे इस शहर के लिए कुशल शासन को और सशक्त बनाया जा सकेगा। इस फैसले से शहरी शासन में सुधार तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ शहरीयों के लिए अच्छा जीवन और बेहतर बनाने तथा नागरिक पक्षीय सेवाओं में वृद्धि होगी।

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