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The News Air - Breaking News - अकाली दल का दोहरा संविधान विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने बादलों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

अकाली दल का दोहरा संविधान विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने बादलों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 11 अप्रैल 2023
in Breaking News, पंजाब, सियासत
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High Court
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नई दिल्ली, 11 अप्रैल (The News Air) सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेताओं सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल और दलजीत सिंह चीमा की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें जालसाजी के कथित मामले में पंजाब की होशियारपुर अदालत में लंबित कार्यवाही को चुनौती दी गई है। उनके खिलाफ पार्टी के दोहरे संविधान के विवाद में धोखाधड़ी दर्ज की गई। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने दलीलें सुनने के बाद होशियारपुर निवासी बलवंत सिंह खेड़ा द्वारा दायर शिकायत के संबंध में बादल और चीमा द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। साल 2009 में खेड़ा ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में शिअद पर राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दो अलग-अलग संविधान, यानी एक गुरुद्वारा चुनाव आयोग (जीईसी) और दूसरा चुनाव आयोग (ईसी) के पास जमा करने का आरोप लगाया गया है।

आपराधिक शिकायत इस आरोप पर आधारित थी कि पार्टी ने एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने का दावा किया है और चुनाव आयोग के समक्ष दायर अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन करने की घोषणा की है, जबकि यह एक धार्मिक निकाय, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के लिए चुनाव लड़ती है।

अदालत के सामने यह तर्क दिया गया कि धार्मिक होना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विपरीत नहीं है और केवल इसलिए कि एक राजनीतिक संगठन गुरुद्वारा समिति के लिए चुनाव लड़ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह धर्मनिरपेक्ष नहीं है।

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याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ईसीआई और जीईसी के समक्ष दायर पार्टी के संविधान पर जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों के आपराधिक मामले का कोई आधार नहीं था।

बादलों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के.वी. विश्वनाथन और चीमा की ओर से वकील संदीप कपूर पेश हुए। याचिकाएं करंजावाला एंड कंपनी द्वारा दायर की गई थीं और ब्रीफ का नेतृत्व नंदिनी गोरे और संदीप कपूर और अन्य ने किया था। बलवंत सिंह खेड़ा की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण पेश हुए।

घटनाक्रम से परिचित एक वकील के अनुसार, शीर्ष अदालत ने मूल शिकायतकर्ता के वकील से पूछा कि निजी शिकायत में उल्लिखित अपराध इस मामले में कैसे बने। वकील ने आगे कहा कि शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि धोखाधड़ी, दस्तावेजों की जालसाजी आदि प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनते।

वकील ने कहा कि अदालत ने यह भी देखा कि शिअद एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है या नहीं, यह एक ऐसा मुद्दा था, जिसे वर्तमान कार्यवाही में नहीं लाया जा सकता था और इसे केवल चुनाव आयोग जैसे उचित अधिकारियों द्वारा चुनौती दी जा सकती थी।

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