LIVE | ...
सोमवार, 13 जुलाई 2026
🏅 सोना ... | 🥈 चांदी ...
The News Air
📈 NIFTY 50 ... | 🏦 NIFTY BANK ...
No Result
View All Result
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - NEWS-TICKER - AAP MLA Manjinder Singh: 4 साल की सजा के बावजूद क्यों बने हुए हैं विधायक? HC ने सरकार से मांगा जवाब

AAP MLA Manjinder Singh: 4 साल की सजा के बावजूद क्यों बने हुए हैं विधायक? HC ने सरकार से मांगा जवाब

12 साल पुराने छेड़छाड़ मामले में दोषी करार दिए गए AAP विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया, अगली सुनवाई 30 मार्च को.

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
in NEWS-TICKER, पंजाब
A A
0
Punjab MLA Manjinder Singh
105
SHARES
699
VIEWS
ShareShareShareShareShare

AAP MLA Manjinder Singh: पंजाब के खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तरनतारन की एडिशनल सेशन कोर्ट ने उन्हें 12 साल पुराने छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सजा हुए 5 महीने बीत जाने के बावजूद वह अपने पद पर बने हुए हैं। अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला दिया गया है, जिसके तहत दो साल से अधिक सजा पाने वाले विधायक की सदस्यता रद्द हो जाती है। अदालत ने इस मामले में विधायक और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 30 मार्च को अगली सुनवाई तय की है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 3 मार्च 2013 का है, जब पीड़िता अपनी मासी के बेटे की शादी में गई थी। उस समय मनजिंदर सिंह लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। पीड़िता के मुताबिक, शादी के दौरान लालपुरा समेत हरविंदर सिंह और गुरदीप सिंह ने उसके साथ गलत हरकतें कीं, जातिसूचक शब्द कहे और अश्लील हरकतें कीं। पुलिस कर्मचारियों ने भी उसके परिवार के साथ मारपीट की थी।

10 सितंबर 2025 को तरनतारन की एडिशनल सेशन कोर्ट ने इस मामले में मनजिंदर सिंह को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। सजा होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

यह भी पढे़ं 👇

history

History July 12: 12 जुलाई का इतिहास में खास दिन, जानें क्या-क्या हुआ था आज के दिन

रविवार, 12 जुलाई 2026
Breaking News Live Updates

Breaking News Live Updates: आज की हर बड़ी खबर, हर पल अपडेट

रविवार, 12 जुलाई 2026
Heavy Rain Alert

Heavy Rainfall Alert: मेघालय में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट, 10 राज्यों में ऑरेंज वार्निंग जारी

रविवार, 12 जुलाई 2026
Breaking News Live Updates 12 July 2026

Breaking News Live Updates 12 July 2026: Top Headlines, हर अपडेट सबसे तेज

रविवार, 12 जुलाई 2026
पीड़िता ने क्या कहा?

सजा के बाद पीड़िता ने कहा था कि उसे इंसाफ मिला है। उसने अपने पति और परिवार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस पूरे समय परिवार उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा। उसने बताया, “इस लड़ाई के दौरान कई मुश्किल चरण आए। मैं अपने बेटे को दो-दो महीने तक स्कूल नहीं भेज पाती थी, क्योंकि आरोपी रास्ते में मारने की धमकियां देते थे और केस वापस लेने का दबाव डालते थे।”

पीड़िता ने आगे कहा, “मेरे जीवन के 13 साल इन्होंने बर्बाद किए हैं। मैं अदालत से मांग करती हूं कि इन्हें कठोर सजा दी जाए।”

कोर्ट में क्या दलील दी गई?

याचिकाकर्ता जसवंत सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि जब किसी विधायक को दो साल से अधिक की सजा हो जाती है, तो वह अपने पद पर नहीं रह सकता। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं का हवाला दिया, जिसके तहत दोषी करार दिए गए विधायक की सदस्यता तुरंत समाप्त हो जानी चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि फैसला आए हुए पांच महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अदालत ने याचिका को सुनने के बाद विधायक मनजिंदर सिंह और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

क्यों नहीं गई अब तक विधायकी?

दरअसल, दो साल से अधिक सजा होने के बावजूद मनजिंदर सिंह की विधायकी इसलिए बची हुई है क्योंकि उनके पास अपील का विकल्प है। वह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। अगर हाईकोर्ट उनकी सजा पर रोक लगा देता है, तो उनकी विधायकी बच सकती है। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करके सरकार और विधायक से जवाब मांगा है, जिससे यह मामला अब गंभीर हो गया है।

यह पूरा मामला कानून के शासन और राजनीतिक जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जहां एक ओर पीड़िता 13 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रही है, वहीं दोषी करार दिए जा चुके विधायक का पद पर बने रहना आम आदमी के मन में सवाल पैदा करता है कि क्या सजा मिलने के बाद भी जनप्रतिनिधि बना रह सकता है? अब देखना होगा कि हाईकोर्ट 30 मार्च को इस मामले में क्या रुख अपनाता है।

मुख्य बातें (Key Points)
  • खडूर साहिब से AAP विधायक मनजिंदर सिंह को छेड़छाड़ मामले में 4 साल की सजा हुए 5 महीने बीते, फिर भी विधायकी बरकरार।

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सदस्यता रद्द करने की मांग, सरकार को नोटिस जारी।

  • याचिका में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला, अगली सुनवाई 30 मार्च को।

  • 2013 में हुई घटना की पीड़िता ने बताया- 13 साल बर्बाद किए, बेटे को स्कूल नहीं भेज पाई।

ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

8th Pay Commission: कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा, सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी

Next Post

Iran US War Alert: भारत ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को दी देश छोड़ने की सलाह

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

history

History July 12: 12 जुलाई का इतिहास में खास दिन, जानें क्या-क्या हुआ था आज के दिन

रविवार, 12 जुलाई 2026
Breaking News Live Updates

Breaking News Live Updates: आज की हर बड़ी खबर, हर पल अपडेट

रविवार, 12 जुलाई 2026
Heavy Rain Alert

Heavy Rainfall Alert: मेघालय में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट, 10 राज्यों में ऑरेंज वार्निंग जारी

रविवार, 12 जुलाई 2026
Breaking News Live Updates 12 July 2026

Breaking News Live Updates 12 July 2026: Top Headlines, हर अपडेट सबसे तेज

रविवार, 12 जुलाई 2026
astrology

Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: रविवार का राशिफल, जानें आज किन राशियों को मिलेगी किस्मत का साथ

रविवार, 12 जुलाई 2026
Railway Tatkal

Indian Railways Tatkal Ticket: तत्काल टिकट का बदला नियम! अब टोकन मिलने का समय बदला

शनिवार, 11 जुलाई 2026
Next Post
Iran US War

Iran US War Alert: भारत ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को दी देश छोड़ने की सलाह

US Supreme Court

US Supreme Court India Trade: ट्रंप को झटका, भारत को बड़ा मौका?

Khawaja Asif Pakistan US

Khawaja Asif Pakistan US: Toilet Paper वाला बयान क्यों दिया? जानें पूरा मामला

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।