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The News Air - Breaking News - भोजशाला विवाद में ASI ने सर्वेक्षण पूरा करने के लिए अदालत से मांगी आठ सप्ताह की मोहलत

भोजशाला विवाद में ASI ने सर्वेक्षण पूरा करने के लिए अदालत से मांगी आठ सप्ताह की मोहलत

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 23 अप्रैल 2024
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भोजशाला विवाद में ASI ने सर्वेक्षण पूरा करने के लिए अदालत से मांगी आठ सप्ताह की मोहलत
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इंदौर, 23 अप्रैल (The News Air): मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर धार के भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर में महीने भर से वैज्ञनिक छानबीन कर रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने यह कवायद पूरी करने के लिए अदालत से आठ सप्ताह की मोहलत मांगी है। एएसआई ने मोहलत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में दायर अर्जी में कहा कि विवादित परिसर की संरचनाओं के उजागर भागों की प्रकृति को समझने के लिए उसे कुछ और समय की दरकार है। उच्च न्यायालय ने भोजशाला विवाद के मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख पहले ही तय कर रखी है। इस तारीख को एएसआई की ताजा अर्जी पर भी सुनवाई हो सकती है।

उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को एएसआई को छह सप्ताह के भीतर भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञनिक सव्रेक्षण करने का आदेश दिया था। इसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से इस विवादित परिसर का सव्रेक्षण शुरू किया था, जो लगातार जारी है। सव्रेक्षण का आदेश भोजशाला मसले से जुड़े विचाराधीन मुकदमे के पक्षकारों में शामिल संगठन ‘‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’’ के आवेदन पर दिया गया था।

उच्च न्यायालय में एएसआई की सोमवार को दायर अर्जी में कहा गया कि भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर के साथ-साथ इसकी परिधि के क्षेत्र का विस्तृत सव्रेक्षण प्रगति पर है, जिसमें वैज्ञनिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही, एएसआई के दल द्वारा पूरे स्मारक का विस्तृत दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। एएसआई ने अपनी अर्जी में सव्रेक्षण से जुड़ी खुदाई को ‘‘बहुत ही व्यवस्थित और धीमी प्रक्रिया’’ बताते हुए कहा कि यह कवायद भी प्रगति पर भी है और इस परिसर की संरचनाओं के उजागर भागों की प्रकृति को समझने के लिए उसे कुछ और समय की आवशय़कता होगी।

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अर्जी के मुताबिक स्मारक की बारीकी से जांच करने पर पाया गया कि प्रवेश द्वार के बरामदे में बाद में किया गया भराव इस संरचना की मूल विशेषताओं को छिपा रहा है। अर्जी में कहा गया कि इस भराव को हटाने का काम मूल संरचना को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर बहुत सावधानी से किया जाना है जो धीमी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। अर्जी में यह भी बताया गया कि एएसआई ने राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) से ‘‘ग्राउंड पेनेट्रेंटिंग रडार’’ (जीपीआर) सव्रेक्षण करने का अनुरोध किया है।

अर्जी के मुताबिक एनजीआरआई का दल और उनके वैज्ञनिक उच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए संबंधित क्षेत्र में नियमित रूप से सव्रेक्षण कर रहे हैं। भोजशाला को हिंदू समुदाय वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय 11वीं सदी के इस परिसर को कमाल मौला मस्जिद बताता है। भोजशाला का मध्ययुगीन परिसर एएसआई द्वारा संरक्षित है।

भोजशाला को लेकर विवाद शुरू होने के बाद एएसआई ने सात अप्रैल 2003 को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार पिछले 21 साल से चली आ रही व्यवस्था के मुताबिक हिंदुओं को प्रत्येक मंगलवार भोजशाला में पूजा करने की अनुमति है जबकि मुस्लिमों को हर शुक्रवार इस जगह नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है।

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