नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (The News Air)
कोरोना संकट के बीच सरकार ने आम लोगों को कई राहतें दी हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) और आरटीओ परमिट जैसे वाहनों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की वैधता इस तिथि तक बढ़ा दी है। एमओआरटीएच ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि यह वैधता केवल उन्हीं वाहनों के लिए बढ़ाई गई है जिनके दस्तावेज फरवरी 2020 की इस तिथि के बाद समाप्त हो गए हैं। देखें कि आप इन दस्तावेज़ों का नवीनीकरण कब तक कर सकते हैं
ड्राइविंग लाइसेंस
MORTH ने देश में वाहन दस्तावेजों की वैधता की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2021 निर्धारित की है। एमओआरटीएच ने इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों और आरटीओ कार्यालयों को निर्देश दिए हैं। वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वाहन दस्तावेजों की वैधता की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की है. अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप 30 नवंबर तक अपने दस्तावेजों का नवीनीकरण करा सकते हैं।
आरटीओ कार्यालय (फाइल तस्वीर)
कोरोना संकट के चलते पिछले कई महीनों से इस समयावधि को लगातार बढ़ाया जा रहा है. इससे पहले, समय सीमा 30 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद समय सीमा जून 2020 तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद समय सीमा बढ़ाकर 24 अगस्त कर दी गई। समय सीमा भी दिसंबर 2020 और मार्च 2021, जून 2021 और अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई और नई तारीखों की घोषणा की गई।
(फाइल फोटो)
केंद्र सरकार के निर्देशानुसार इस माह की 31 तारीख नवीनीकरण की अंतिम तिथि है। अगर आप लापरवाही से बचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने दस्तावेजों को अपडेट कर लें। अब यह काम ऑनलाइन संभव है, इसके लिए आप आरटीओ की साइट पर जाएं। वांछित दस्तावेजों की एक पीडीएफ प्रति संलग्न करें। ये काम 31 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं।
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
इस बीच, दिल्ली सरकार ने इसकी समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। आप दिल्ली में पंजीकृत ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट के नवीनीकरण के लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। (फाइल फोटो)
नितिन गडकरी (फाइल तस्वीर)
ड्राइविंग लाइसेंस की सभी सुविधाओं के लिए बार-बार आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक फैसले के मुताबिक अब इनका सत्यापन बेस से किया जाएगा। मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी 18 सुविधाएं ऑनलाइन कर दी हैं।
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