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Home Breaking News

Delhi Liquor Scam: CM केजरीवाल का विवाद ED से, केंद्र से नहीं… पढ़ें दिल्ली HC की 10 बड़ी बातें

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 9 अप्रैल 2024
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Live: रिमांड का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं- केजरीवाल
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नई दिल्ली, 9 अप्रैल (The News Air) सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी है. फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि ये फैसला जमानत पर नहीं बल्कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर है. सीएम और आम आदमी के लिए कानून बराबर हैं.

शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था. इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी और 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड के आदेश को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट में दायर याचिका में केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताया था.

3 अप्रैल को मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाया. इसमेंसीएम केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. उनको गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें भी कही हैं.

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जानिए कोर्ट ने क्या कहा…
  1. सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं, ये कोर्ट तय करता है.
  2. सरकारी गवाह का बयान जज के सामने लिखा जाता है.
  3. सीएम और आम आदमी के लिए कानून बराबर होता है.
  4. दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल हैं.
  5. सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी होती है.
  6. कोर्ट नहीं मानता कि चुनाव की वजह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है.
  7. विवाद केंद्र सरकार और दिल्ली के सीएम के बीच नहीं.
  8. ये विवाद केजरीवाल और ईडी के बीच है.
  9. कोर्ट पर बाहरी या राजनीतिक वजहों का प्रभाव नहीं.
  10. ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, दस्तावेज के मुताबिक ईडी सही है.
हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी AAP

साथ ही कोर्ट ने कहा कि अदालत को कानून के अनुसार उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी, चुनाव के समय की परवाह किए बिना. कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है. सूत्रों का कहना है कि कोर्ट के इस निर्णय पर आम आदमी पार्टी सहमत नहीं है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी. केजरीवाल कल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं.

जज ने बहुत मेहनत के बाद फैसला दिया है: एसवी राजू

केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर ASG एसवी राजू ने कहा कि आज जो फैसला आया वो जज ने बहुत मेहनत के बाद दिया है. कोर्ट ने न्याय किया है. साथ ही कहा है कि मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं. उधर, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट (एक्स) पर एक पोस्ट किया.

AAP बेनकाब हो गई है: बीजेपी सांसद

इसमें उन्होंने कहा, ‘मुजरिम मुजरिम होता है. देश में हर किसी को भारत के कानून का पालन करना होगा. आज माननीय न्यायालय के आदेश ने AAP के गैंग लीडर को आईना दिखा दिया है. ED द्वारा एकत्र किए गए सबूत बताते हैं कि सरगना अरविंद केजरीवाल हैं. AAP बेनकाब हो गई है.

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