Public Shareholding Norms : भारत सरकार की ओनरशिप वाली कंपनियों के लिए न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (minimum public shareholding) की शर्त से छूट जारी रहेगी। लिस्टेड कंपनियों के लिए 25 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंग रखना जरूरी है। सरकार ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन के जरिये यह जानकारी दी है। हालांकि, नोटिफिकेशन में कहा गया कि MPS नॉर्म से छूट एक निश्चित अवधि के लिए जारी रहेगी, भले ही छूट दी जाने के बाद ओनरशिप या कंट्रोल में बदलाव हो जाए। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर पिछले कई साल से सरकारी कंपनियों को एमपीएस नॉर्म से छूट दे रहा है।
निजीकरण की स्थिति में क्या होगा?
हालांकि, सरकार द्वारा संचालित कंपनियों को निजीकरण की स्थिति में इनवेस्टर्स को हिस्सेदारी खरीदने के लिए मनाना पड़ सकता है। अभी तक सरकार की निजीकरण की कवायद उम्मीद के मुताबिक, रफ्तार नहीं पकड़ सकी है। पिछले महीने ही, रेगुलेटर ने कहा था कि वह ऐसी स्थिति में लिस्टिंग की शर्तों से छूट देगी, जहां सरकार प्राइवेट कंपनी को अपनी मेजॉरिटी स्टेक बेचती है।
पिछले महीने पीएसयू कंपनियों को दी थी यह छूट
पिछले महीने, सेबी ने सरकार के लिए PSU कंपनियों के विनिवेश से संबंधित नियमों में ढील देने का फैसला किया था। सेबी ने एक नोटिफिकेशन में कहा, निवेशकों और सिक्योरिटीज मार्केट के हितों का ध्यान रखते हुए सेबी एक लिस्टेड कंपनी के रणनीतिक विनिवेश के संदर्भ में केंद्र सरकार के आवेदन पर अपने नियामकीय प्रावधानों के सख्त क्रियान्वयन को हल्का कर सकता है।
इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए सेबी ने ‘लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) नियमों को संशोधित कर दिया है। इससे पहले सितंबर में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) ने पीएसयू के विनिवेश के संबंध में ओपन ऑफर के वैल्यू की गणना करने की जरूरत को खत्म करने का फैसला किया था। इसके पहले सेबी नियमों के तहत ओपन ऑफर की घोषणा से ठीक पहले के 60 कारोबारी दिवसों के भारित औसत बाजार मूल्य को इस गणना का आधार बनाया जाता था।
एक्विजिशन नियमों में संशोधन
अब सेबी के बोर्ड ने सरकारी कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश के संदर्भ में एक्विजिशन नियमों में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। अब पीएसयू का नियंत्रण बदलने की स्थिति में ओपन ऑफर का मूल्य तय करने में 60 कारोबारी दिवसों के भारित औसत बाजार मूल्य (Weighted Average Market Price (VWAMP) को आधार नहीं बनाया जाएगा।