Haryana Vehicle Tax Rebate: हरियाणा की नायब सरकार ने महिलाओं को दीपावली का तोहफा दिया है। अब महिलाओं के नाम पर नई कार या दोपहिया वाहन खरीदना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि राज्य ने मोटर वाहन कर में 1 प्रतिशत छूट की अधिसूचना जारी कर दी है।
महिलाओं के नाम पर 20 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीदने पर 20 हजार रुपये तक की बचत होगी। सरकार का मकसद महिलाओं को अपने नाम पर वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है।
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‘किसके लिए है छूट: शर्तें एक नज़र में’
परिवहन विभाग की ओर से जारी इस फैसले के बाद महिलाओं के नाम पर वाहन खरीदने वालों को सीधी टैक्स राहत मिलेगी। पर लाभ तभी मिलेगा जब नीचे की शर्तें पूरी हों।
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| छूट | मोटर वाहन कर में 1% |
| वाहन की कीमत | एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपये तक |
| वाहन का प्रकार | नए गैर-परिवहन वाहन (निजी कार और दोपहिया) |
| खरीदार | वाहन महिला के नाम पर खरीदा गया हो |
| पंजीकरण | हरियाणा में ही कराना अनिवार्य |
| बाहर | 20 लाख से ज्यादा कीमत वाले और सभी कमर्शियल वाहन |
’28 जुलाई की कैबिनेट से अधिसूचना तक’
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 28 जुलाई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। अब इसे आधिकारिक तौर पर नियमों का हिस्सा बना दिया गया है।
सरकार ने हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम 2016 के तहत जारी 29 सितंबर 2017 की अधिसूचना में जरूरी संशोधन करके इसे लागू किया है। यानी कानूनी तौर पर यह पूरी तरह तैयार है।
‘गणित समझिए: छूट किस पर मिलेगी, किस पर नहीं’
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि छूट वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के 1% के बराबर है और पंजीकरण के समय मोटर वाहन कर में दी जाएगी। यह कुल ऑन-रोड कीमत पर लागू नहीं होगी। बीमा और अन्य अतिरिक्त खर्च इस छूट की गणना का हिस्सा नहीं होंगे।
| बात | क्या लागू होगा |
|---|---|
| छूट का आधार | एक्स-शोरूम कीमत का 1% |
| अधिकतम बचत (20 लाख की गाड़ी) | ₹20,000 तक |
| बीमा और अतिरिक्त खर्च | छूट की गणना में शामिल नहीं |
| ऑन-रोड कीमत | छूट इस पर लागू नहीं |
‘सस्ता होगा सपना, पर शर्तें पढ़ना जरूरी’
अगर गौर करें, तो यह फैसला सिर्फ टैक्स छूट नहीं है। वाहन महिला के नाम पर खरीदने की शर्त जोड़कर सरकार ने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन में महिलाओं का नाम आगे लाने का रास्ता बनाया है। इसका मतलब है कि परिवार जब नई गाड़ी लेने की सोचे, तो उसके सामने नाम तय करने का एक आर्थिक कारण भी होगा।
हरियाणा के आम परिवार के लिए सीधी बात यह है कि बचत हजारों रुपये की हो सकती है, लेकिन सिर्फ उसी को जो शर्तें पूरी करे। वाहन 20 लाख से महंगा हुआ या कमर्शियल हुआ, तो यह राहत नहीं मिलेगी। इसलिए शोरूम पर जाने से पहले कीमत और पंजीकरण की शर्त जरूर जांच लें।
‘क्या है पृष्ठभूमि’
हरियाणा कैबिनेट ने 28 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव मंजूर किया था। अब परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी करके इस छूट को लागू कर दिया है।
‘मुख्य बातें (Key Points)’
- हरियाणा में महिलाओं के नाम पर नई गाड़ी खरीदने पर मोटर वाहन कर में 1% छूट मिलेगी।
- एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपये तक के नए गैर-परिवहन वाहनों पर ही यह लागू होगी, अधिकतम बचत 20 हजार रुपये तक।
- वाहन का पंजीकरण हरियाणा में कराना अनिवार्य है, कमर्शियल वाहन बाहर हैं।
- छूट सिर्फ मोटर वाहन कर पर है, ऑन-रोड कीमत या बीमा पर नहीं।












