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The News Air - Breaking News - Haryana Vehicle Tax Rebate: महिलाओं को ₹20,000 तक की बचत

Haryana Vehicle Tax Rebate: महिलाओं को ₹20,000 तक की बचत

हरियाणा सरकार ने महिलाओं के नाम पर 20 लाख रुपये तक की नई गाड़ी खरीदने पर मोटर वाहन कर में 1 प्रतिशत छूट दी है।

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 2 नवम्बर 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, काम की बातें, हरियाणा
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Haryana Vehicle Tax Rebate
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Haryana Vehicle Tax Rebate: हरियाणा की नायब सरकार ने महिलाओं को दीपावली का तोहफा दिया है। अब महिलाओं के नाम पर नई कार या दोपहिया वाहन खरीदना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि राज्य ने मोटर वाहन कर में 1 प्रतिशत छूट की अधिसूचना जारी कर दी है।

महिलाओं के नाम पर 20 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीदने पर 20 हजार रुपये तक की बचत होगी। सरकार का मकसद महिलाओं को अपने नाम पर वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है।

🔍 यह भी पढ़ें- Dr Archana Gupta बनीं Haryana BJP की नई प्रदेश अध्यक्ष, मोहन लाल बड़ौली की जगह

‘किसके लिए है छूट: शर्तें एक नज़र में’

परिवहन विभाग की ओर से जारी इस फैसले के बाद महिलाओं के नाम पर वाहन खरीदने वालों को सीधी टैक्स राहत मिलेगी। पर लाभ तभी मिलेगा जब नीचे की शर्तें पूरी हों।

शर्तविवरण
छूटमोटर वाहन कर में 1%
वाहन की कीमतएक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपये तक
वाहन का प्रकारनए गैर-परिवहन वाहन (निजी कार और दोपहिया)
खरीदारवाहन महिला के नाम पर खरीदा गया हो
पंजीकरणहरियाणा में ही कराना अनिवार्य
बाहर20 लाख से ज्यादा कीमत वाले और सभी कमर्शियल वाहन
’28 जुलाई की कैबिनेट से अधिसूचना तक’

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 28 जुलाई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। अब इसे आधिकारिक तौर पर नियमों का हिस्सा बना दिया गया है।

सरकार ने हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम 2016 के तहत जारी 29 सितंबर 2017 की अधिसूचना में जरूरी संशोधन करके इसे लागू किया है। यानी कानूनी तौर पर यह पूरी तरह तैयार है।

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‘गणित समझिए: छूट किस पर मिलेगी, किस पर नहीं’

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि छूट वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के 1% के बराबर है और पंजीकरण के समय मोटर वाहन कर में दी जाएगी। यह कुल ऑन-रोड कीमत पर लागू नहीं होगी। बीमा और अन्य अतिरिक्त खर्च इस छूट की गणना का हिस्सा नहीं होंगे।

बातक्या लागू होगा
छूट का आधारएक्स-शोरूम कीमत का 1%
अधिकतम बचत (20 लाख की गाड़ी)₹20,000 तक
बीमा और अतिरिक्त खर्चछूट की गणना में शामिल नहीं
ऑन-रोड कीमतछूट इस पर लागू नहीं
‘सस्ता होगा सपना, पर शर्तें पढ़ना जरूरी’

अगर गौर करें, तो यह फैसला सिर्फ टैक्स छूट नहीं है। वाहन महिला के नाम पर खरीदने की शर्त जोड़कर सरकार ने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन में महिलाओं का नाम आगे लाने का रास्ता बनाया है। इसका मतलब है कि परिवार जब नई गाड़ी लेने की सोचे, तो उसके सामने नाम तय करने का एक आर्थिक कारण भी होगा।

हरियाणा के आम परिवार के लिए सीधी बात यह है कि बचत हजारों रुपये की हो सकती है, लेकिन सिर्फ उसी को जो शर्तें पूरी करे। वाहन 20 लाख से महंगा हुआ या कमर्शियल हुआ, तो यह राहत नहीं मिलेगी। इसलिए शोरूम पर जाने से पहले कीमत और पंजीकरण की शर्त जरूर जांच लें।

‘क्या है पृष्ठभूमि’

हरियाणा कैबिनेट ने 28 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव मंजूर किया था। अब परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी करके इस छूट को लागू कर दिया है।

‘मुख्य बातें (Key Points)’
  • हरियाणा में महिलाओं के नाम पर नई गाड़ी खरीदने पर मोटर वाहन कर में 1% छूट मिलेगी।
  • एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपये तक के नए गैर-परिवहन वाहनों पर ही यह लागू होगी, अधिकतम बचत 20 हजार रुपये तक।
  • वाहन का पंजीकरण हरियाणा में कराना अनिवार्य है, कमर्शियल वाहन बाहर हैं।
  • छूट सिर्फ मोटर वाहन कर पर है, ऑन-रोड कीमत या बीमा पर नहीं।
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: हरियाणा में महिलाओं को वाहन खरीद पर कितनी छूट मिलेगी?

मोटर वाहन कर में एक्स-शोरूम कीमत के 1% के बराबर छूट मिलेगी। 20 लाख रुपये तक की गाड़ी पर 20 हजार रुपये तक की बचत होगी।

प्रश्न 2: किन वाहनों पर यह छूट लागू होगी?

महिलाओं के नाम पर खरीदे गए नए गैर-परिवहन वाहनों पर, यानी निजी कार और दोपहिया पर, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख तक हो और पंजीकरण हरियाणा में हो।

प्रश्न 3: क्या कमर्शियल वाहनों पर भी यह लाभ मिलेगा?

नहीं, कमर्शियल वाहन और 20 लाख रुपये से ज्यादा एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहन इस योजना से बाहर हैं।

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