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The News Air - Breaking News - Rahul Gandhi Defamation Case: कोर्ट पहुंचने से पहले टकराईं गाड़ियां, फिर आया चौंकाने वाला फैसला

Rahul Gandhi Defamation Case: कोर्ट पहुंचने से पहले टकराईं गाड़ियां, फिर आया चौंकाने वाला फैसला

सुलतानपुर कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को बरी किया, कुछ घंटे पहले उनके काफिले की गाड़ियां एक्सप्रेस-वे पर आपस में टकरा गई थीं।

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 26 अक्टूबर 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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rahul gandhi
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Rahul Gandhi Defamation Case को लेकर सोमवार का दिन कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर लेकर आया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने राहुल गांधी को 2018 के मानहानि मामले में बरी कर दिया है। यह मामला तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई एक टिप्पणी से जुड़ा था। फैसला सुनाए जाने के वक्त राहुल गांधी खुद अदालत में मौजूद थे।

दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले से ठीक कुछ घंटे पहले एक और घटना हो गई थी, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। राहुल गांधी का काफिला जब पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से होते हुए सुलतानपुर की तरफ बढ़ रहा था, तभी काफिले की कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई।

🔍 यह भी पढ़ें- NEET Exam Centre अबू धाबी, Rahul Gandhi का बड़ा हमला: ये कैसी लापरवाही?

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सोमवार, 26 अक्टूबर 2026
‘सुलतानपुर कोर्ट का बड़ा फैसला’

बात 2018 की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक रैली हुई थी, और उसी रैली में राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर एक टिप्पणी की थी। सुलतानपुर के जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा को यह टिप्पणी आपत्तिजनक लगी। उन्होंने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवा दी थी।

समझने वाली बात है कि यह केस आठ साल से चल रहा था। राहुल गांधी 2023 में इस मामले में अदालत के सामने पेश हुए थे और उस वक्त जमानत भी हासिल कर ली थी। फैसले की तारीख पहले 13 अक्टूबर तय हुई थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर 26 अक्टूबर कर दिया गया। और आखिरकार सोमवार को इस लंबे मामले पर पर्दा गिर गया।

‘सुनवाई से पहले हुआ हादसा’

अब बात करते हैं उस घटना की, जो फैसले से पहले सुर्खियों में रही। सोमवार सुबह करीब सवा दस बजे की बात है। राहुल गांधी का काफिला सुलतानपुर कोर्ट की तरफ जा रहा था।

काफिले के आगे स्थानीय कांग्रेसी नेताओं की एक निजी गाड़ी चल रही थी। अचानक इस गाड़ी ने ब्रेक लगा दी। और बस यहीं से शुरू हुई पूरी गड़बड़ी, क्योंकि पीछे आ रही गाड़ियां एक-दूसरे से टकरा गईं। एक पुलिस अधिकारी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसा गंभीर नहीं था और किसी को भी बड़ी चोट नहीं आई।

राहत की बात यह रही कि हादसे के तुरंत बाद काफिला फिर से रवाना हो गया। पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा में चल रहा यह काफिला सुबह करीब सवा ग्यारह बजे सुलतानपुर अदालत पहुंचा।

‘राहुल गांधी पूरी तरह सुरक्षित’

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस हादसे में पूरी तरह सुरक्षित रहे। पुलिस अधिकारियों ने भी साफ किया कि उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं था। अगर गौर करें तो ऐसे काफिलों में कई गाड़ियां एक साथ चलती हैं, और अचानक ब्रेक लगने से टक्कर होना असामान्य नहीं माना जाता।

मामले का घटनाक्रम नीचे टेबल में देखा जा सकता है:

समय/तारीखघटनाक्रम
4 अगस्त 2018विजय मिश्रा ने मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई
2023राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए, जमानत मिली
13 अक्टूबर (प्रस्तावित)फैसले की पहली तारीख तय हुई
26 अक्टूबरफैसले की संशोधित तारीख
सुबह 10:15 बजेकाफिले की गाड़ियां टकराईं
सुबह 11:15 बजेकाफिला सुलतानपुर कोर्ट पहुंचा
सोमवार (फैसले का दिन)कोर्ट ने राहुल गांधी को बरी किया
‘जानें पूरा मामला’

यह पूरा विवाद 2018 के कर्नाटक चुनावी माहौल से जुड़ा है, जब राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर थी। राहुल गांधी ने बेंगलुरु की एक चुनावी रैली में अमित शाह को निशाना बनाते हुए कुछ टिप्पणियां की थीं, जिन्हें भाजपा नेता विजय मिश्रा ने मानहानि करार दिया। इसके बाद यह मामला सालों तक अदालत में खिंचता रहा, और आखिरकार सोमवार को इसका पटाक्षेप हुआ। इससे साफ होता है कि राजनीतिक बयानों को लेकर दर्ज होने वाले मुकदमे अक्सर वर्षों तक चलते हैं, और इनका नतीजा कई बार राजनीतिक माहौल पर भी असर डालता है।

आम पाठक के नजरिए से देखा जाए तो इस फैसले का सीधा असर भले ही आम आदमी की जेब पर न पड़े, लेकिन यह दिखाता है कि राजनीतिक नेताओं के बयानों पर अदालतें किस तरह बारीकी से विचार करती हैं। यह दर्शाता है कि न्यायिक प्रक्रिया अपनी गति से चलती है, चाहे मामला कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो।

मुख्य बातें (Key Points)
  • सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 2018 के मानहानि केस में बरी किया
  • यह मामला अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु रैली में की गई टिप्पणी से जुड़ा था
  • फैसले से पहले राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर टकराईं
  • हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, राहुल गांधी पूरी तरह सुरक्षित रहे

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सवाल 1: राहुल गांधी का मानहानि केस किस बारे में था?

यह मामला 2018 में कर्नाटक चुनाव से पहले बेंगलुरु रैली में राहुल गांधी द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़ा था, जिस पर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी।

सवाल 2: सुलतानपुर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

सुलतानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने सोमवार को राहुल गांधी को इस मानहानि मामले में पूरी तरह बरी कर दिया।

सवाल 3: काफिले की गाड़ियां टकराने से किसी को चोट आई?

नहीं, पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा गंभीर नहीं था और किसी को भी बड़ी चोट नहीं आई।

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