UIDAI New Rules के तहत आधार कार्ड के एड्रेस सेक्शन में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब पते वाली जगह से ‘केयर ऑफ’ यानी C/O का ऑप्शन पूरी तरह हटा दिया गया है। इस खबर के सामने आते ही लोगों के मन में सवाल उठा कि क्या अब आधार पर पिता, पति या गार्जियन का नाम दर्ज ही नहीं होगा।
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‘क्या सच में हट गया गार्जियन का नाम’
अगर आपके मन में भी यही सवाल तैर रहा है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के इस नए नियम का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गार्जियन का नाम जुड़वाना बंद हो गया है।
समझने वाली बात है कि सिर्फ एड्रेस सेक्शन से C/O ऑप्शन हटाया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने पिता, पति, माता या किसी और अभिभावक का नाम जुड़वाना चाहता है, तो इसके लिए ‘Family Member/HoF Based Address Update’ यानी परिवार के मुखिया पर आधारित पता अपडेट फीचर का इस्तेमाल करना होगा।
‘कौन बन सकता है हेड ऑफ फैमिली’
दिलचस्प बात यह है कि घर में मौजूद हर सदस्य घर का मुखिया यानी Head of Family (HoF) नहीं बन सकता। इसमें माता-पिता, पति-पत्नी और कुछ अन्य रिश्तेदार शामिल किए जा सकते हैं।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई या बहन का नाम परिवार के मुखिया के तौर पर नहीं चुना जा सकता। यह नियम स्पष्ट रूप से परिवार की मुख्य इकाई तक ही सीमित रखा गया है।
‘कैसे करें एड्रेस और गार्जियन का नाम अपडेट’
अगर आप परिवार के मुखिया पर आधारित अपना पता अपडेट कराना चाहते हैं, तो यह काम घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट, myAadhaar पोर्टल या आधार ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
| चरण | प्रक्रिया |
|---|---|
| स्टेप 1 | UIDAI वेबसाइट/ऐप पर लॉगिन करें |
| स्टेप 2 | ‘Update Address’ विकल्प चुनें |
| स्टेप 3 | ‘Head of Family Based Address Update’ सेलेक्ट करें |
| स्टेप 4 | परिजन (पिता/माता/पति) का आधार नंबर दर्ज करें |
| स्टेप 5 | HoF के रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP, अप्रूवल से प्रक्रिया पूरी |
इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को हेड ऑफ फैमिली बनाया जा रहा है, उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक रिक्वेस्ट OTP जाएगी और उनका अप्रूवल मिलते ही पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
‘आम लोगों पर क्या असर’
इस बदलाव से एड्रेस की जानकारी और अधिक सटीक होगी, लेकिन जिन लोगों को गार्जियन का नाम जुड़वाना है, उन्हें अब सीधे HoF फीचर का इस्तेमाल करना होगा, जिससे प्रक्रिया थोड़ी व्यवस्थित जरूर हो गई है।
‘जानें पूरा मामला’
UIDAI ने आधार कार्ड के एड्रेस अपडेट नियमों में बदलाव करते हुए पते वाले सेक्शन से केयर ऑफ यानी C/O का विकल्प हटा दिया है, जिसके बाद लोगों में यह भ्रम फैल गया कि क्या अब आधार पर अभिभावक का नाम दर्ज नहीं होगा। हालांकि UIDAI ने स्पष्ट किया है कि अभिभावक का नाम अब ‘Head of Family’ फीचर के जरिए जोड़ा जा सकता है, जिसके लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
‘मुख्य बातें (Key Points)’
- UIDAI ने आधार के एड्रेस सेक्शन से ‘केयर ऑफ’ (C/O) ऑप्शन हटाया।
- गार्जियन का नाम अब ‘Head of Family’ (HoF) फीचर के जरिए जोड़ा जाएगा।
- भाई-बहन को हेड ऑफ फैमिली नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ माता-पिता, पति-पत्नी आदि ही पात्र।
- पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन वेबसाइट, myAadhaar पोर्टल या आधार ऐप से की जा सकती है।












