Old Pension Scheme Andhra Pradesh 2026: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश सरकार ने Old Pension Scheme (OPS) में शामिल होने का एक बार का विकल्प देने का आदेश जारी कर दिया है। यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए है जो Contributory Pension Scheme (CPS) के तहत आते हैं लेकिन जिनकी भर्ती का नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2004 से पहले जारी हुआ था।
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किसे मिलेगा OPS में जाने का मौका?
समझने वाली बात है कि यह विकल्प सबको नहीं मिलेगा। सिर्फ वे कर्मचारी OPS चुन सकते हैं जिनकी भर्ती का नोटिफिकेशन या विज्ञापन 1 सितंबर 2004 से पहले जारी हुआ था, लेकिन जिन्होंने 1 सितंबर 2004 को या उसके बाद सरकारी नौकरी जॉइन की। ये कर्मचारी अभी CPS के तहत आते हैं।
ऐसे कर्मचारियों को भर्ती नोटिफिकेशन, नियुक्ति पत्र और जॉइनिंग ऑर्डर का सबूत देना होगा और 3 महीने के अंदर तय फॉर्मेट में अपना विकल्प देना होगा।
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एक बार फैसला, फिर बदलाव नहीं
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार विकल्प चुनने के बाद वह फाइनल और बदला न जा सकने वाला होगा। जो कर्मचारी विकल्प नहीं चुनेंगे, वे CPS के तहत ही बने रहेंगे।
दिलचस्प बात यह है कि यह आदेश ऐसे समय में आया है जब देशभर में OPS बहाली की मांग जोरों पर है। कई राज्य पहले ही OPS बहाल कर चुके हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश ने एक सीमित वर्ग के लिए यह विकल्प खोला है। इससे साफ होता है कि सरकार उन कर्मचारियों को न्याय दे रही है जिनकी भर्ती प्रक्रिया CPS लागू होने से पहले शुरू हुई थी लेकिन जॉइनिंग बाद में हुई।
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मुख्य बातें (Key Points)
- आंध्र प्रदेश सरकार ने CPS के तहत आने वाले उन कर्मचारियों को OPS में शामिल होने का एक बार का विकल्प दिया जिनकी भर्ती का नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2004 से पहले जारी हुआ था।
- 3 महीने के अंदर तय फॉर्मेट में विकल्प देना होगा; एक बार का फैसला फाइनल होगा, बदला नहीं जा सकेगा।
- भर्ती नोटिफिकेशन, नियुक्ति पत्र और जॉइनिंग ऑर्डर का सबूत देना अनिवार्य; विकल्प न चुनने वाले CPS में ही रहेंगे।
- यह आदेश देशभर में OPS बहाली की बढ़ती मांग के बीच आया है और सीमित वर्ग के कर्मचारियों को न्याय देने की दिशा में एक कदम है।










