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The News Air - Breaking News - Telegram Ban बरकरार, NEET-UG री-एग्जाम से पहले HC का बड़ा फैसला

Telegram Ban बरकरार, NEET-UG री-एग्जाम से पहले HC का बड़ा फैसला

NEET-UG दोबारा परीक्षा से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने Telegram पर अस्थायी पाबंदी के केंद्र के फैसले को सही ठहराया और चुनौती खारिज कर दी।

अभिनव कश्यप by अभिनव कश्यप
शुक्रवार, 19 जून 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, नौकरी, राष्ट्रीय
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नई दिल्ली। Telegram ban NEET-UG को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 21 जून को होने वाली NEET-UG दोबारा परीक्षा से पहले Telegram मैसेजिंग ऐप तक पहुंच को अस्थायी तौर पर सीमित करने के केंद्र के कदम को बरकरार रखा है। अदालत ने माना कि यह आदेश “गैर-अनुपातिक नहीं” था।

कहने का मतलब साफ है: कोर्ट ने सरकार के Telegram ban को कानूनी रूप से जायज ठहरा दिया।

🔍 यह भी पढ़ें- चौंकाने वाला खुलासा! BGP Hacking से Internet Hijack, Telegram CEO की चेतावनी

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‘सबसे कम दखल वाला आदेश’

फैसला सुनाते हुए जस्टिस तेजस करिया की छुट्टियों वाली बेंच ने एक अहम बात कही। बेंच ने माना कि केंद्र का आदेश “घटो-घट पाबंदीशुदा” यानी सबसे कम दखल वाला था। साथ ही यह भी कहा कि सरकार Telegram तक पहुंच रोकने का निर्देश देने के लिए अधिकृत थी। इस संबंध में एक विस्तृत आदेश की उडीक है।

दिलचस्प बात यह है कि Telegram के वकील ने इस पाबंदी की कानूनीयत पर ही सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि केंद्र की इस कार्रवाई से 150 मिलियन से ज्यादा यूजर प्रभावित हुए हैं। मगर अदालत ने इस दलील को आधार बनाकर राहत नहीं दी।

🔍 यह भी पढ़ें- Telegram Banned in India: NEET से पहले बड़ा सरकारी फैसला

‘पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द हुई थी परीक्षा’

अब समझने वाली बात यह है कि यह पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 12 मई को पेपर लीक होने के आरोपों के बीच मेडिकल दाखिलों के लिए 3 मई को हुई नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (अंडरग्रेजुएट), यानी NEET-UG को रद्द कर दिया था।

फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोबारा परीक्षा 21 जून को होनी तय है।

🔍 यह भी पढ़ें- Telegram Ban India: 15 करोड़ यूजर्स सजा क्यों भुगतें, हाईकोर्ट पहुंचा

‘धारा 69A के तहत जारी हुआ निर्देश’

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने यह कदम कानूनी प्रक्रिया के तहत उठाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय (MeitY) ने NTA की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए सूचना तकनीक अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत 16 जून को एक निर्देश जारी किया था। इसमें NEET (UG) 2026 दोबारा परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक भारत में Telegram तक पहुंच को 22 जून तक सीमित कर दिया गया।

एक अलग निर्देश में Telegram को यह भी कहा गया कि वह भारत में पहले से पोस्ट किए गए संदेशों के लिए मैसेज-एडिटिंग फीचर को 30 जून, 2026 तक बंद कर दे। इसका मकसद उस खास तकनीकी खामी को दूर करना था, जिसके जरिए घटना के बाद “पेपर लीक” के झूठे सबूत गढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया।

आम यूजर पर असर

राहत की बात यह है कि यह पाबंदी अस्थायी है और 22 जून तक की है। फिर भी, करोड़ों यूजर्स के लिए इन कुछ दिनों में कामकाज और बातचीत प्रभावित हो सकती है, खासकर उन छात्रों के लिए जो स्टडी मटीरियल के लिए इस ऐप पर निर्भर रहते हैं।

‘जानें पूरा मामला’

NEET-UG पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने का फैसला हुआ। दोबारा परीक्षा से पहले लीक के सबूत गढ़ने की आशंका को देखते हुए केंद्र ने Telegram पर अस्थायी पाबंदी लगाई, जिसे ऐप ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी: मगर अदालत ने केंद्र का पक्ष सही ठहराया।

मुख्य बातें (Key Points)
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET-UG री-एग्जाम से पहले Telegram पर अस्थायी पाबंदी बरकरार रखी।
  • जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने आदेश को “सबसे कम दखल वाला” माना।
  • NTA ने पेपर लीक के आरोपों के बीच 12 मई को परीक्षा रद्द की थी।
  • MeitY ने धारा 69A के तहत 22 जून तक पाबंदी का निर्देश दिया।
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. Telegram पर पाबंदी कब तक रहेगी?

केंद्र के निर्देश के अनुसार भारत में Telegram तक पहुंच 22 जून तक सीमित रहेगी, जो NEET-UG दोबारा परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक है।

2. दिल्ली हाईकोर्ट ने Telegram को राहत क्यों नहीं दी?

अदालत ने माना कि केंद्र का आदेश “गैर-अनुपातिक नहीं” और “सबसे कम दखल वाला” था, और सरकार पहुंच रोकने का निर्देश देने के लिए अधिकृत थी।

3. NEET-UG दोबारा परीक्षा कब है?

NEET-UG री-एग्जाम 21 जून को होना तय है, और इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

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अभिनव कश्यप

अभिनव कश्यप

अभिनव कश्यप 'The News Air' के संस्थापक और मुख्य संपादक (Chief Editor) हैं। डिजिटल मीडिया में उनके अनुभव में ग्राउंड रिपोर्टिंग, न्यूज़ डेस्क ऑपरेशन और एडिटोरियल लीडरशिप शामिल है। वे हर खबर की फैक्ट-चेकिंग और संपादन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं। राजनीति, चुनाव विश्लेषण, सामाजिक मुद्दे और डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स उनकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं। अभिनव का संपादकीय सिद्धांत है "सनसनी नहीं, सच्चाई; तेज़ी नहीं, तथ्य।"

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