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The News Air - NEWS-TICKER - पंजाब में Punjab Municipal Elections: 26 मई को होगी वोटिंग, खर्च लिमिट और आचार संहिता लागू

पंजाब में Punjab Municipal Elections: 26 मई को होगी वोटिंग, खर्च लिमिट और आचार संहिता लागू

पंजाब की 8 नगर निगमों सहित 105 निकायों में होंगे चुनाव, 36.72 लाख वोटर तय करेंगे अपने प्रतिनिधि, जानें पूरा शिड्यूल और नियम

The News Air Team by The News Air Team
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Punjab Municipal Elections
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Punjab Municipal Elections: पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है और अब राज्य की राजनीति में एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। 26 मई को मतदान होगा और 29 मई को परिणाम आएंगे। चुनाव आयुक्त ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे चुनाव प्रोग्राम का ऐलान किया है।

देखा जाए तो यह चुनाव पंजाब की स्थानीय राजनीति के लिए बेहद अहम है क्योंकि इसमें 8 नगर निगम, 76 नगर काउंसिल और 21 नगर पंचायत शामिल हैं। कुल मिलाकर 36.72 लाख मतदाता अपने स्थानीय प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।

26 मई को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग

मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। वहीं मतगणना 29 मई को होगी, जो पूरी तरह सुरक्षा कवर में संपन्न कराई जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वीडियोग्राफी का व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा।

नामांकन की प्रक्रिया 13 मई से शुरू होकर 16 मई तक चलेगी। उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच नामांकन कर सकेंगे। उसी दिन उन्हें चुनाव चिह्न भी आवंटित किए जाएंगे।

नामांकन के लिए खुद आना होगा ऑफिस

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं होगी। नियमों के मुताबिक उम्मीदवार को चुनाव अधिकारी के ऑफिस में खुद जाकर आवेदन करना होगा। उसके बाद ही उनकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने के लिए की गई है।

18 मई को सभी नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) होगी। इस दौरान सभी उम्मीदवारों को चुनाव दफ्तर जाने की अनुमति होगी और वे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपने आपत्ति रख सकेंगे। अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसकी जानकारी भी दी जाएगी। वहीं 19 मई नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है।

कौन हैं चुनाव आयुक्त और क्या है उनकी तैयारी?

पंजाब के चुनाव आयुक्त डॉ. राज कमल चौधरी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की पूरी तैयारी की गई है। उन्होंने बताया कि इस बार 8 नगर निगमों में चुनाव होंगे जिनमें मोहाली, बठिंडा, अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला और पठानकोट शामिल हैं।

अगर गौर करें तो यह चुनाव पंजाब के प्रमुख शहरी इलाकों के विकास और प्रशासन के लिए बेहद अहम है।

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36.72 लाख वोटर करेंगे अपने प्रतिनिधि का चयन

चुनाव आयुक्त ने बताया कि कुल 36,72,932 मतदाता हैं। इनमें 18 लाख 990 पुरुष, 17.73 लाख महिलाएं और 226 अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। चुनाव के लिए कुल 3,977 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सभी चुनाव शहरी क्षेत्रों में होंगे।

समझने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के लिए पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है।

आज से लागू हुई आचार संहिता, ट्रांसफर पर रोक

डॉ. चौधरी ने कहा कि आज से आचार संहिता लागू हो गई है। इस संबंध में सरकार को पत्र भेजा जा रहा है। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर पूरी तरह रोक लग गई है।

यह एक अहम कदम है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव के दौरान प्रशासनिक तटस्थता बनी रहे और किसी भी पार्टी को अनुचित लाभ न मिले।

पार्टी चिह्न पर भी लड़ सकेंगे चुनाव

इलेक्शन कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार पार्टी चिह्न पर भी चुनाव लड़ सकेंगे। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को सूचित कर दिया गया है। नामांकन फॉर्म के साथ हलफनामा (एफिडेविट) भी लगाना अनिवार्य होगा।

दिलचस्प बात यह है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन अपडेट की जाएगी। चुनाव आयोग एक लिंक जारी करेगा जिसके माध्यम से लोग रोजाना देख सकेंगे कि किस उम्मीदवार की प्रोफाइल क्या है। यह पारदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण है।

नगर निगम में 4 लाख तक खर्च की सीमा

चुनाव खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है। नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार 4 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। नगर काउंसिल तीन श्रेणियों की होती है — उनमें खर्च की सीमा क्रमशः 3.60 लाख, 2.30 लाख और 2 लाख रुपए रखी गई है। नगर पंचायत के लिए यह सीमा 1.40 लाख रुपए तय की गई है।

यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि चुनाव में धन का दुरुपयोग न हो और आम उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकें।

हर बूथ पर तैनात होंगे 5 कर्मचारी

चुनाव आयुक्त ने बताया कि करीब 4,000 मतदान केंद्र हैं। चुनावी प्रक्रिया में कुल 36,000 कर्मचारी शामिल होंगे। पुलिस विभाग से पूरा तालमेल बनाया गया है और 35,500 पुलिस कर्मचारी व होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे।

हर मतदान केंद्र पर पांच कर्मचारी तैनात रहेंगे। साथ ही, आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को जिलों में तैनात किया जाएगा। चुनाव आयुक्त ने आश्वासन दिया कि हर शिकायत की सुनवाई की जाएगी।

वीडियोग्राफी से रखी जाएगी पूरी निगरानी

इस बार वीडियोग्राफी के माध्यम से पूरी नजर रखी जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे के अंदर और बाहर दोनों जगह कैमरे लगाए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर नजर रखी जा सके।

हैरान करने वाली बात यह है कि इस स्तर की पारदर्शिता पहले कभी नहीं देखी गई। यह कदम चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

नामांकन के दौरान केवल 4 लोग साथ ला सकेंगे

नामांकन करते समय एक उम्मीदवार के साथ अधिकतम 4 लोग ही आ सकते हैं। यह नियम भीड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए बनाया गया है।

रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में सीनियर अधिकारी — ADC और SDM रैंक के अधिकारी — तैनात किए गए हैं। साथ ही, जिलाधिकारियों को हथियार कब्जे में लेने के आदेश भी दिए गए हैं।

क्यों अहम है यह चुनाव?

पंजाब में निकाय चुनाव का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह राज्य की स्थानीय राजनीति का मिजाज तय करता है। शहरी विकास, सड़क निर्माण, साफ-सफाई, पानी की आपूर्ति जैसे मुद्दे सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं।

इस चुनाव से यह भी पता चलेगा कि वर्तमान सरकार की लोकप्रियता शहरी क्षेत्रों में कितनी है और विपक्षी पार्टियां किस हद तक अपनी पकड़ बना पाती हैं।

पारदर्शिता और सुरक्षा पर खास फोकस

चुनाव आयोग ने इस बार पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों पर विशेष ध्यान दिया है। वीडियोग्राफी, ऑनलाइन अपडेट, खर्च की सीमा, और सख्त सुरक्षा व्यवस्था — ये सभी कदम यह सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो।

यह भी सुनिश्चित किया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसरों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाए ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना खत्म हो।

आगे क्या होगा?

अब 13 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर 26 मई को पंजाब के 105 निकायों में वोटिंग होगी। 29 मई को जो नतीजे आएंगे वे पंजाब की स्थानीय राजनीति की दिशा तय करेंगे।

राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आने वाले दिनों में चुनावी सभाओं, रैलियों और घर-घर संपर्क अभियान की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन आचार संहिता के तहत सभी को नियमों का पालन करना होगा।


मुख्य बातें (Key Points)

• Punjab Municipal Elections में 26 मई को वोटिंग और 29 मई को परिणाम घोषित होंगे

• 8 नगर निगम, 76 नगर काउंसिल और 21 नगर पंचायत में चुनाव, कुल 36.72 लाख मतदाता

• नगर निगम उम्मीदवार 4 लाख तक खर्च कर सकेंगे, आचार संहिता लागू

• 3,977 मतदान केंद्रों पर 36,000 कर्मचारी और 35,500 पुलिस बल तैनात

• वीडियोग्राफी और ऑनलाइन अपडेट से पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी


FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: पंजाब निकाय चुनाव में कितने शहरों में मतदान होगा?

पंजाब में 8 नगर निगमों (मोहाली, बठिंडा, अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला, पठानकोट), 76 नगर काउंसिल और 21 नगर पंचायत में कुल 105 निकायों में चुनाव होंगे। कुल 36.72 लाख मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।

प्रश्न 2: पंजाब निकाय चुनाव में उम्मीदवार कितना खर्च कर सकते हैं?

नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार 4 लाख रुपए तक, नगर काउंसिल में श्रेणी के अनुसार 2 लाख से 3.60 लाख रुपए और नगर पंचायत में 1.40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं।

प्रश्न 3: क्या पंजाब निकाय चुनाव में पार्टी चिह्न पर चुनाव लड़ा जा सकता है?

हां, इस बार उम्मीदवार पार्टी चिह्न पर भी चुनाव लड़ सकेंगे। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को इसकी सूचना दे दी है और नामांकन के साथ हलफनामा देना अनिवार्य होगा।

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