National Herald Case New FIR: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने इस मामले में एक नई एफआईआर दर्ज की है, जिसमें गांधी परिवार के इन दो बड़े चेहरों के अलावा छह अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं।
‘EOW ने दर्ज की FIR, ईडी की सिफारिश पर एक्शन’
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यह एफआईआर प्रवर्तन निदेशालय (ED) मुख्यालय से मिली शिकायत के बाद दर्ज की है। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ साझा की थी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 66(2) के तहत अनुसूचित अपराध दर्ज करने की सिफारिश की गई थी।
इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि एक आपराधिक साजिश के तहत कांग्रेस से जुड़ी कंपनी ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (AJL) पर धोखाधड़ी से कब्जा किया गया।
‘यंग इंडियन और 2000 करोड़ की संपत्ति का खेल’
एफआईआर के मुताबिक, ‘यंग इंडियन’ नाम की एक कंपनी के जरिए एजेएल की करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल किया गया। आरोप है कि ‘डोटेक्स’ (Dotex) नाम की कोलकाता स्थित एक कथित शेल कंपनी ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपये दिए थे।
इस रकम का इस्तेमाल करके यंग इंडियन ने कांग्रेस को मात्र 50 लाख रुपये का भुगतान किया और बदले में एजेएल का मालिकाना हक हासिल कर लिया। जांच एजेंसियों का कहना है कि एजेएल के पास 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति थी, जिसे बेहद कम कीमत पर हासिल किया गया।
‘सैम पित्रोदा और अन्य भी लपेटे में’
इस नई एफआईआर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और तीन अन्य व्यक्तियों व कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। यह मामला एजेएल को धोखे से खरीदने की आपराधिक साजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। यंग इंडियन में गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी होने की बात सामने आई है।
‘राउज एवेन्यू कोर्ट में टला फैसला’
दूसरी तरफ, राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का फैसला टाल दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने अब 16 दिसंबर को अपना आदेश सुनाएंगे।
पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष के वकीलों ने केस के बड़े रिकॉर्ड को देखने के लिए समय मांगा था। कोर्ट ने नए आपराधिक कानून (BNS) की धारा 223 का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को इस स्तर पर भी सुना जाना निष्पक्ष सुनवाई के लिए जरूरी है।
जानें पूरा मामला
नेशनल हेराल्ड मामला सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने गांधी परिवार पर एजेएल की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी थी। आरोप है कि कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने के बदले यंग इंडियन को एजेएल का नियंत्रण सौंप दिया। अब ईडी और दिल्ली पुलिस दोनों एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने में जुटी हैं।
मुख्य बातें (Key Points)
दिल्ली पुलिस की EOW ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई एफआईआर दर्ज की।
सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा समेत कई लोगों के नाम शामिल।
आरोप है कि यंग इंडियन के जरिए 2,000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा किया गया।
ईडी की सिफारिश पर पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत मामला दर्ज।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का फैसला 16 दिसंबर तक टाला।








