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The News Air - NEWS-TICKER - Punjab Government का Diwali Gift: Real Estate Sector को CLU और Map Approval में बड़ी राहत!

Punjab Government का Diwali Gift: Real Estate Sector को CLU और Map Approval में बड़ी राहत!

रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खुशखबरी! अब CLU के साथ नक्शा पास करवाने की शर्त खत्म – सरकार ने जारी की नई Notification

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
in NEWS-TICKER, पंजाब
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Punjab Government Notification | Real Estate Relief | CLU Approval Rules : पंजाब (Punjab) में आम आदमी पार्टी सरकार ने Real Estate Sector के लिए बड़ा फैसला लिया है। फेस्टिव सीजन में सरकार ने निवेश बढ़ाने और उद्योगों को राहत देने के उद्देश्य से CLU (Change of Land Use) और Map Approval को लेकर जारी नियमों में अहम बदलाव किए हैं।

नए Notification के तहत अब कॉलोनी, बिल्डिंग या कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए CLU के साथ नक्शा पास करवाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब डेवलपर्स CLU पास करवाने के बाद अलग से नक्शा या लेआउट अप्रूवल के लिए आवेदन कर सकेंगे।


Real Estate Sector को मिली बड़ी राहत

पिछले साल 2023 में सरकार ने नियम लागू किया था कि किसी भी कॉलोनी या प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले CLU के साथ नक्शा पास करवाना जरूरी होगा। इस प्रक्रिया को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर लगातार राहत की मांग कर रहा था। सरकार ने उद्योग जगत से मिली फीडबैक के बाद अब यह शर्त हटा दी है, जिससे नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी में तेजी आएगी।

शहरी विकास विभाग (Urban Development Department) ने इस बदलाव पर आधिकारिक Notification जारी कर दी है। Notification के मुताबिक, किसी भी प्रोजेक्ट का नक्शा पास करवाने से पहले CLU की मंजूरी जरूरी होगी, लेकिन अब दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ पूरा करने की मजबूरी नहीं रहेगी।

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4 साल की CLU वैधता और 2 साल की एक्सटेंशन

नई नीति के अनुसार, CLU की वैधता 4 वर्ष तय की गई है। इसमें पहले 2 वर्ष का अनुमोदन स्वतः मिलेगा, जबकि अतिरिक्त 2 वर्ष की एक्सटेंशन के लिए 20% शुल्क जमा करना होगा। हालांकि, यह एक्सटेंशन Master Plan में किसी बदलाव पर निर्भर करेगी।


3 महीने में जरूरी होगी मंजूरी

सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर की मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए नई समयसीमा तय की है। अब CLU या नक्शा पास करने या लाइसेंस जारी करने का फैसला अधिकतम 3 महीने (90 दिन) के अंदर लेना अनिवार्य होगा।
यह भी तय किया गया है कि किस अधिकारी स्तर पर कितने दिनों में फाइल को क्लियर किया जाएगा, ताकि परियोजनाओं में देरी न हो।


कमेटी ने मंत्री हरदीप मुंडियां से की बैठक

रियल एस्टेट सेक्टर की समस्याओं और सुधारों को लेकर बनी सरकारी कमेटी ने कैबिनेट मंत्री हरदीप मुंडियां के साथ बैठक की। इस मीटिंग में AGI के सुखदेव सिंह, जनपथ के मोहिंदर गोयल, सुखमनी ग्रुप के रूपिंदर सिंह चावला और करण अरोड़ा जैसे प्रमुख डेवलपर्स मौजूद रहे।

कमेटी सदस्यों ने सरकार द्वारा किए गए इस कदम की सराहना की और कहा कि यह बदलाव रियल एस्टेट सेक्टर को नई गति देगा। उन्होंने बताया कि इस पर जमीनी फीडबैक रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपी जाएगी, जिसमें नीति में और सुधार की सिफारिशें होंगी।


पंजाब में पिछले कुछ वर्षों से रियल एस्टेट इंडस्ट्री (Real Estate Industry in Punjab) धीमी गति से चल रही थी। भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) और नक्शा मंजूरी जैसी जटिल प्रक्रियाओं के कारण कई प्रोजेक्ट्स अटके पड़े थे।
उद्योग जगत लंबे समय से मांग कर रहा था कि मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। सरकार के इस फैसले से उम्मीद जताई जा रही है कि Investment, Infrastructure Development और Employment Opportunities में बढ़ोतरी होगी।


मुख्य बातें (Key Points Summary):
  • पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को दी बड़ी राहत, नई Notification जारी।

  • CLU के साथ नक्शा पास करवाने की अनिवार्यता खत्म।

  • CLU की वैधता 4 वर्ष, 2 साल की एक्सटेंशन का विकल्प।

  • मंजूरी प्रक्रिया 3 महीने के भीतर पूरी करना अनिवार्य।

  • रियल एस्टेट डेवलपर्स ने सरकार के फैसले का स्वागत किया।

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