ECI New Rule — चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने देशभर के मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब वोट डालने के लिए वोटर ID (EPIC) कार्ड होना जरूरी नहीं रहेगा। आयोग ने 7 अक्टूबर 2025 को एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों को मतदान के लिए मान्य घोषित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक सिर्फ दस्तावेज़ की कमी के कारण मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।
क्या है नया नियम
अब यदि किसी मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है, तो भी वह इन 12 अधिकृत पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर वोट डाल सकेगा। यह फैसला खास तौर पर ग्रामीण इलाकों, प्रवासी मजदूरों, और उन युवाओं के लिए राहत लेकर आया है जिनका वोटर कार्ड अभी तक नहीं बना।
ये 12 पहचान पत्र अब मान्य होंगे मतदान के लिए
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आधार कार्ड
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मनरेगा जॉब कार्ड
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बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
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श्रम मंत्रालय / आयुष्मान भारत के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
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ड्राइविंग लाइसेंस
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पैन कार्ड
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NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
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भारतीय पासपोर्ट
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फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़
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केंद्र / राज्य सरकार / PSU या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों का फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
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सांसदों / विधायकों / MLC को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
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सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (UDID कार्ड)
महिला मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था
बुर्का या घूंघट पहनने वाली महिला मतदाताओं की गोपनीयता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ECI ने मतदान केंद्रों पर महिला अधिकारियों की विशेष तैनाती का आदेश दिया है। इन अधिकारियों की मौजूदगी में महिला मतदाताओं की पहचान प्रक्रिया सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से पूरी की जाएगी।
पिछले कुछ वर्षों में देशभर में कई बार ऐसी शिकायतें सामने आईं कि नाम सूची में होने के बावजूद कई मतदाता वोट नहीं डाल सके, क्योंकि उनके पास वोटर ID कार्ड नहीं था या गुम हो गया था। इस बार ECI ने पारदर्शिता और भागीदारी बढ़ाने के लिए यह बड़ा निर्णय लिया है। इससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए लोकतंत्र में भागीदारी आसान होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया को “inclusive and voter-friendly” बनाएगा और देशभर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद करेगा।
मुख्य बातें (Key Points Summary)
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चुनाव आयोग (ECI) ने 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों को मतदान के लिए मान्यता दी।
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वोटर ID न होने पर भी अब इन दस्तावेजों से वोट डालना संभव।
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नया नियम 7 अक्टूबर 2025 से लागू।
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बुर्का या घूंघट पहनने वाली महिलाओं के लिए महिला अधिकारियों की तैनाती अनिवार्य की गई।






