Land for Job Scam : राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को नौकरी के बदले जमीन देने (Land for Job Scam) के बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। लालू यादव की उस याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दिल्ली की निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया कि चूंकि इस मामले में याचिका दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में लंबित है, इसलिए वह कोई आदेश नहीं देगा।
यह अर्जी लालू यादव की ओर से अधिवक्ता मुदित गुप्ता के माध्यम से दाखिल की गई थी जिसमें ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को 12 अगस्त तक स्थगित करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि लोअर कोर्ट का आरोप तय करना हाईकोर्ट में लंबित याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। यदि निचली अदालत आरोप तय कर देती है तो हाईकोर्ट में लंबित याचिका स्वत: निष्प्रभावी हो जाएगी।
गौरतलब है कि 18 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लालू यादव की ओर से तब दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई थी।
यह मामला उस समय का है जब लालू यादव वर्ष 2004 से 2009 तक रेल मंत्री (Railway Minister) थे। आरोपों के अनुसार रेलवे में ग्रुप D के पदों पर नियुक्तियों के बदले लालू यादव, उनके परिवार और करीबियों के नाम पर बिहार (Bihar) में कई जमीनें रजिस्टर्ड करवाई गई थीं।
सीबीआई (CBI) इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और दिल्ली (Delhi) स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। आरोपी पक्ष इस पर रोक लगाने की कोशिश में लगातार अदालतों का दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।






