Bikram Singh Majithia Arrest Hearing : पंजाब (Punjab) के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर चंडीगढ़ (Chandigarh) स्थित पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में आज सुनवाई हुई। मजीठिया के वकीलों ने कोर्ट से याचिका में संशोधन के लिए चार हफ्ते का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित की गई है।
उल्लेखनीय है कि मजीठिया को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (Punjab Vigilance Bureau) ने 25 जून को अमृतसर (Amritsar) से गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपनी घोषित आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। मामले की जांच के तहत अब तक पंजाब, हिमाचल (Himachal), दिल्ली (Delhi) और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में उनकी संपत्तियों पर छापेमारी हो चुकी है।
2021 के NDPS केस में भी नाम आया था सामने
बिक्रम सिंह मजीठिया पर इससे पहले 2021 में कांग्रेस सरकार के समय एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत भी मामला दर्ज हुआ था। इस केस में अब तक पूर्व डीजीपी (DGP) सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय (Siddharth Chattopadhyay) और ईडी (ED) के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर समेत छह गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। मजीठिया पक्ष का कहना है कि यह मामला पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित है और इसमें कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, वहीं सरकार का दावा है कि उनके पास पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत मौजूद हैं।
ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग, इन-कैमरा से इंकार
मजीठिया के वकीलों ने मोहाली (Mohali) की अदालत में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें केस की सुनवाई इन-कैमरा (In-Camera) न होकर लाइव स्ट्रीमिंग (Live Streaming) के माध्यम से किए जाने की मांग की गई है। उनका तर्क है कि इस केस में केवल पंजाब ही नहीं, बल्कि विदेशों में बसे पंजाबियों की भी रुचि है, जो सच्चाई को जानना चाहते हैं। इसलिए न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है।
इस पूरी सुनवाई पर पंजाब की राजनीति और न्याय व्यवस्था की साख टिकी हुई है। अब देखना होगा कि अगली तारीख यानी 26 अगस्त को अदालत इस मामले पर क्या रुख अपनाती है।






