• About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy
🔆 सोमवार, 8 दिसम्बर 2025 🌙✨
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
  • स्पेशल स्टोरी
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result
Home Breaking News

Freedom of Speech पर SC की सख्त नसीहत! Hate Speech पर अब लगाम ज़रूरी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा – बोलने की आजादी जरूरी, पर भाईचारा बना रहना चाहिए

The News Air by The News Air
सोमवार, 14 जुलाई 2025
A A
0
supreme-court
104
SHARES
691
VIEWS
ShareShareShareShareShare
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

Freedom of Speech Regulation को लेकर आज (सोमवार, 14 जुलाई) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी (Freedom of Expression) है, लेकिन इसके साथ आत्मनियमन और भाईचारा भी आवश्यक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया के मौजूदा माहौल में बढ़ती विभाजनकारी प्रवृत्तियों (Divisive Trends) पर गंभीरता से विचार करना होगा और नागरिकों को इस अधिकार के साथ जुड़ी ज़िम्मेदारियों को भी समझना चाहिए।

जस्टिस बीवी नागरत्ना (Justice BV Nagarathna) और जस्टिस केवी विश्वनाथन (Justice KV Viswanathan) की पीठ ने कहा कि राज्य (State) या सरकार (Government) को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कुछ तार्किक सीमाएं (Reasonable Restrictions) जरूरी हैं। अदालत का स्पष्ट कहना था कि सेंसरशिप (Censorship) नहीं बल्कि आत्मसंयम (Self-restraint) इस दिशा में सबसे कारगर उपाय है।

इस संदर्भ में कोर्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (Social Media Influencer) शर्मिष्ठा पनोली (Sharmistha Panoli) के खिलाफ वजाहत खान (Wajahat Khan) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्यों और केंद्र सरकार (States and Central Government) को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया पर बढ़ते हेट स्पीच (Hate Speech) और अभद्र भाषा (Offensive Language) पर नियंत्रण किया जाए, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पवित्रता (Sanctity) को कोई आघात न पहुंचे।

यह भी पढे़ं 👇

indigo

Indigo! हालत खराब होने पर बड़ा एक्शन, एयरपोर्ट ने जारी की नई ‘खतरनाक’ Advisory

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
Gold Price Prediction

2026 में रॉकेट बनेगा सोना, Gold Price Prediction पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट ने उड़ाए होश

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
8th Pay Commission News

8th Pay Commission News: क्या Basic Pay में मर्ज होगा DA? सरकार ने संसद में बताई सच्चाई

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
Vikram Bhatt Arrest

Vikram Bhatt Arrest: 30 करोड़ की ठगी में पत्नी समेत गिरफ्तार, बॉलीवुड में हड़कंप

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025

पीठ ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हेट स्पीच को शेयर, लाइक या प्रमोट करने से नागरिकों को खुद को रोकना चाहिए। अदालत ने कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाने वाली विषयवस्तु को देखने में संयम और विवेक जरूरी है। कोर्ट ने आत्मनियमन और सामाजिक ज़िम्मेदारी पर विशेष बल देते हुए यह भी कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि सरकार इस पर नियंत्रण करे, लेकिन अगर लोग खुद यह दायित्व नहीं निभाएंगे तो परिस्थिति विकट हो सकती है।

गौरतलब है कि वजाहत खान पर विभिन्न राज्यों में धार्मिक विद्वेष फैलाने के आरोप में कई प्राथमिकियां दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल (West Bengal) में दर्ज मामलों में वह न्यायिक हिरासत में थे और 3 जुलाई को कोलकाता (Kolkata) की निचली अदालत से उन्हें जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल के बाहर दर्ज प्राथमिकियों में उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई थी।

इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख यह संकेत देता है कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित रखने के साथ-साथ नागरिकों को संवेदनशीलता, संयम और जिम्मेदारी की भावना से भी जुड़ना होगा। डिजिटल युग में जहां हर व्यक्ति एक प्रसारक बन गया है, वहीं यह ज़रूरी हो गया है कि भाषा की मर्यादा और सामाजिक सौहार्द को प्राथमिकता दी जाए।

पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

Related Posts

indigo

Indigo! हालत खराब होने पर बड़ा एक्शन, एयरपोर्ट ने जारी की नई ‘खतरनाक’ Advisory

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
Gold Price Prediction

2026 में रॉकेट बनेगा सोना, Gold Price Prediction पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट ने उड़ाए होश

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
8th Pay Commission News

8th Pay Commission News: क्या Basic Pay में मर्ज होगा DA? सरकार ने संसद में बताई सच्चाई

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
Vikram Bhatt Arrest

Vikram Bhatt Arrest: 30 करोड़ की ठगी में पत्नी समेत गिरफ्तार, बॉलीवुड में हड़कंप

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
Trump Russia Policy

Trump Russia Policy: मोदी-पुतिन की दोस्ती देख बदला अमेरिका, अब रूस को दोस्त बनाएंगे ट्रंप

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
Lawrence Bishnoi Gang Threatens Pawan Singh

Pawan Singh Threat: सलमान खान से नजदीकी पड़ी भारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी पवन सिंह को धमकी

सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2025 THE NEWS AIR

The News Air

  • About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • पंजाब
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
    • नौकरी
    • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • मनोरंजन
    • खेल
    • हेल्थ
    • लाइफस्टाइल
    • धर्म
    • स्पेशल स्टोरी
  • राज्य
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें

© 2025 THE NEWS AIR