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Mukhtar Ansari Controversy: अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत या नई मुश्किल?

SC में पलटा आदेश: अब्बास अंसारी केस में सिब्बल ने खोली सरकार की पोल!

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शुक्रवार, 21 फ़रवरी 2025
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Abbas Ansari
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Mukhtar Ansari Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत जारी अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया। इस आदेश में पुलिस को 10 दिनों में जांच पूरी करने को कहा गया था। अब अदालत ने पुलिस से यह जानकारी मांगी है कि क्या अंसारी के खिलाफ कोई जांच अभी भी लंबित है।

सिब्बल का आरोप- राज्य सरकार ने दिया गलत हलफनामा

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने अंसारी की ओर से दलील पेश करते हुए कहा कि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने अदालत में गलत हलफनामा दाखिल किया है।

सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज (K. M. Nataraj) ने अदालत से और समय मांगा ताकि वह मामले पर स्पष्टीकरण दे सकें। अब मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Justice Suryakant) और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह (Justice N. Kotiswar Singh) शामिल थे। उन्होंने कहा कि अगर जांच पूरी हो चुकी है, तो अदालत अंसारी की जमानत याचिका पर विचार करेगी।

अंसारी की याचिका और जमानत की स्थिति

अंसारी ने 31 जनवरी को ‘गैंगस्टर’ एक्ट के तहत अपने खिलाफ दर्ज मामले में डिजिटल माध्यम से पेश होने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि उन्हें मुठभेड़ का डर था। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

अंसारी पर लगे आरोप

चित्रकूट (Chitrakoot) जिले के कोतवाली कर्वी थाना (Kotwali Karvi Police Station) में 31 अगस्त 2024 को अंसारी और उनके साथियों पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 (UP Gangsters and Anti-Social Activities Prevention Act, 1986) की धारा 2 और 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आरोपों के मुताबिक, अंसारी पर जबरन वसूली, मारपीट और गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ लेने के आरोप लगाए गए थे। अंसारी को 6 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था।

राजनीतिक पृष्ठभूमि और अगला कदम

अब्बास अंसारी, मऊ निर्वाचन क्षेत्र (Mau Constituency) से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि उनके खिलाफ मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

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