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Arvind Kejriwal पर Sonipat में केस दर्ज, Yamuna में जहर मिलाने वाले बयान से बढ़ीं मुश्किलें

हरियाणा सरकार (Haryana Government) पर यमुना (Yamuna) में जहर मिलाने का आरोप लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ सोनीपत (Sonipat) में कानूनी कार्रवाई

The News Air by The News Air
Wednesday, 29th January, 2025
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Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ सोनीपत (Sonipat) में मामला दर्ज कर लिया गया है। यह केस उनके उस बयान को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार पर यमुना नदी (Yamuna River) में जहर मिलाने का आरोप लगाया था।

हरियाणा सरकार ने इस बयान को गंभीरता से लेते हुए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) की कोर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट (Disaster Management Act) की धारा 2(D) और 154 के तहत मामला दर्ज करवाया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी (Nayab Saini) ने खुद अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी।


हरियाणा सरकार की प्रतिक्रिया

हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल (Vipul Goel) ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “अरविंद केजरीवाल का यह बयान बेतुका और भ्रमित करने वाला है। यह एक गैर-जिम्मेदाराना राजनीतिक बयान है, जो जनता में दहशत फैलाने के मकसद से दिया गया था। हरियाणा सरकार ने कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पर कार्रवाई की है।”

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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली (Delhi) को जो पानी सप्लाई किया जाता है, वही पानी राष्ट्रपति (President), प्रधानमंत्री (Prime Minister) और केंद्रीय मंत्रियों (Union Ministers) को भी दिया जाता है। ऐसे में केजरीवाल का यह बयान न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा की जनता में भी अनावश्यक भय फैलाने वाला है।


आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई

आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी आपदा की गंभीरता या प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है और इससे जनता में भय या दहशत फैलती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

यह अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, लेकिन 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 (Disaster Management (Amendment) Bill, 2024) पारित किया था। नए संशोधन के तहत झूठी जानकारी देने या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ 1-2 साल की सजा और आर्थिक दंड (Fine) का प्रावधान किया गया है।


विशेषज्ञों की राय

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि केजरीवाल के खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं, तो उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सजा हो सकती है। वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।


अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर मिलाने वाले बयान के बाद हरियाणा सरकार ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मामला न केवल राजनीतिक बल्कि कानूनी दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। आगामी दिनों में इस पर और भी बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं।

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