नई दिल्ली, 20 सितंबर,(The News Air): भारत (India) के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का आधिकारिक यूट्यूब चैनल (YouTube channel) शुक्रवार को हैक (hacked) हो गया. चैनल पर क्रिप्टोकरेंसी एक्सआरपी (cryptocurrency XRP) का ऐड वीडियो शो कर रहा था. एक्सआरपी क्रिप्टोकरेंसी यूएस-बेस्ड कंपनी रिपल लैब्स ने डेवलेप किया है. शीर्ष अदालत संवैधानिक पीठों के समक्ष सूचीबद्ध मामलों और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई का लाइव स्ट्रीम करने के लिए यूट्यूब चैनल का उपयोग करती है. हाल ही में, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस की सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग किया गया था.
Supreme Court of India's YouTube channel appears to be hacked and is currently showing videos of US-based company Ripple. pic.twitter.com/zuIMQ5GTFZ
— ANI (@ANI) September 20, 2024
सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड पिछली सुनवाई के वीडियो को हैकर्स ने प्राइवेट कर दिया और ‘ब्रैड गारलिंगहाउस: रिपल रिस्पॉन्ड्स टू द एसईसी $2 बिलियन फाइन! एक्सआरपी प्राइस प्रीडिक्शन’ शीर्षक वाला एक ब्लैंक वीडियो वर्तमान में हैक किए गए चैनल पर लाइव कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि वास्तव में क्या हुआ है. लेकिन ऐसा लगता है कि वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ की गई है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में समस्या के बारे में शुक्रवार सुबह पता चला और सुप्रीम कोर्ट की आईटी टीम ने इसे ठीक करने के लिए एनआईसी (National Informatics Centre) से मदद मांगी है.’
हैकर्स इन दिनों लोकप्रिय यूट्यूब चैनलों को बड़े पैमाने पर निशाना बना रहे हैं. रिपल ने खुद अपने सीईओ ब्रैड गारलिंगहाउस का फर्जी अकाउंट बनाने से हैकर्स को रोकने में विफल रहने के लिए YouTube पर मुकदमा दायर किया है. तत्कालीन सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता में फुल कोर्ट की बैठक में प्रमुख सुनवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग करने को लेकर सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में तय किया कि सभी संविधान पीठों की सुनवाई यूट्यूब चैनल पर लाइव-स्ट्रीम की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पहली बार 27 सितंबर 2022 को हुई थी, जब तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना ने अपने रिटायरमेंट वाले दिन 5 मामलों में फैसला सुनाया था.






