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The News Air - Breaking News - Union Budget 2024: प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स की नई व्यवस्था, जानें क्या बदला

Union Budget 2024: प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स की नई व्यवस्था, जानें क्या बदला

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 24 जुलाई 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, बिज़नेस, राष्ट्रीय
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नई दिल्‍ली, 24 जुलाई (The News Air): पुरानी संपत्ति को अधिक कीमत पर बेचकर कम कैपिटल गेन्स टैक्स (Capital Gains Tax on Property Sale) चुकाने की व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए आम बजट 2024 (Union Budget 2024) में इंडेक्सेशन बेनिफिट (Indexation Benefit) को समाप्त करने की घोषणा की। इस बदलाव के कारण संपत्ति विक्रेता अब अपने लाभ को कम आंककर दिखाने में सक्षम नहीं होंगे, जिससे सरकार को कम टैक्स की प्राप्ति होती थी। वित्तमंत्री ने कहा कि इस नए नियम से करदाता और कर अधिकारियों दोनों के लिए टैक्स का आकलन सरल हो जाएगा।

अब तक क्या था नियम?

अब तक संपत्ति की बिक्री के बाद विक्रेता के लाभ की गणना इंडेक्सेशन बेनिफिट के आधार पर की जाती थी, जिसके बाद सामने आए लाभ की राशि पर 20% टैक्स लगाया जाता था। इसके लिए आयकर विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) का उपयोग किया जाता था, जिससे संपत्ति की खरीद कीमत को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाता था।

अब क्या हो गया नियम?

अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत प्रस्तावित नए नियमों के अंतर्गत इंडेक्सेशन बेनिफिट को समाप्त कर दिया गया है, और लाभ की सीधी गणना की जाएगी। हालांकि, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG Tax) की दर को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है।

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मिस्टर एक्स के उदाहरण से समझें

आइए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मिस्टर एक्स ने वर्ष 2003-04 में ₹10 लाख में एक संपत्ति खरीदी थी, जिसे उन्होंने हाल ही में ₹44 लाख में बेचा। इस संपत्ति पर मिस्टर एक्स ने ₹34 लाख का लाभ कमाया, जिस पर टैक्स चुकाना होता है। मौजूदा नियमों के तहत 20% कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है, लेकिन CII के अनुसार लाभ की गणना की जाती थी। वर्ष 2003-04 में CII 109 था और वर्ष 2023-24 में CII 348 है, जिनका अनुपात 3.19 गुणा बनता है। इस प्रकार, मिस्टर एक्स की संपत्ति की कीमत ₹10 लाख के स्थान पर ₹31.9 लाख मानी जाती, और उनका लाभ ₹34 लाख के स्थान पर ₹12.1 लाख माना जाता, जिस पर उन्हें 20% कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी ₹2.42 लाख चुकाना होता।

लेकिन नए नियम के तहत मिस्टर एक्स को CII का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, और उन्हें ₹34 लाख के पूरे लाभ पर 12.5% कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होगा, जो ₹4.25 लाख बनेगा। यह अब तक चुकाई जा रही राशि की तुलना में 75.6% अधिक है।

इस बदलाव से करदाता और कर अधिकारियों दोनों के लिए टैक्स की गणना और आकलन सरल हो जाएगा, और सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी।

23 जुलाई को संसद में बजट प्रस्तुति के बाद इंडेक्स में ऊँची उछाल वाले शेयर रहे ITC, Tata Consumer, Dabur India और HUL के। इनमें से डाबर इंडिया के शेयरों में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी तेजी देखने को मिली थी। कंपनी के पोर्टफोलियो में डाबर च्यवनप्राश प्रमुख ब्रांड है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुणों के चलते मार्केट में ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है।

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