रविवार, 22 मार्च 2026
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - Breaking News - Union Budget 2024: प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स की नई व्यवस्था, जानें क्या बदला

Union Budget 2024: प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स की नई व्यवस्था, जानें क्या बदला

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 24 जुलाई 2024
A A
0
cliQ India Hindi
104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare
Google News
WhatsApp
Telegram

नई दिल्‍ली, 24 जुलाई (The News Air): पुरानी संपत्ति को अधिक कीमत पर बेचकर कम कैपिटल गेन्स टैक्स (Capital Gains Tax on Property Sale) चुकाने की व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए आम बजट 2024 (Union Budget 2024) में इंडेक्सेशन बेनिफिट (Indexation Benefit) को समाप्त करने की घोषणा की। इस बदलाव के कारण संपत्ति विक्रेता अब अपने लाभ को कम आंककर दिखाने में सक्षम नहीं होंगे, जिससे सरकार को कम टैक्स की प्राप्ति होती थी। वित्तमंत्री ने कहा कि इस नए नियम से करदाता और कर अधिकारियों दोनों के लिए टैक्स का आकलन सरल हो जाएगा।

अब तक क्या था नियम?

अब तक संपत्ति की बिक्री के बाद विक्रेता के लाभ की गणना इंडेक्सेशन बेनिफिट के आधार पर की जाती थी, जिसके बाद सामने आए लाभ की राशि पर 20% टैक्स लगाया जाता था। इसके लिए आयकर विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) का उपयोग किया जाता था, जिससे संपत्ति की खरीद कीमत को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाता था।

अब क्या हो गया नियम?

अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत प्रस्तावित नए नियमों के अंतर्गत इंडेक्सेशन बेनिफिट को समाप्त कर दिया गया है, और लाभ की सीधी गणना की जाएगी। हालांकि, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG Tax) की दर को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है।

यह भी पढे़ं 👇

Breaking News Live Updates 22 March 2026

Breaking News Live Updates 22 March 2026: Today Big Updates, हर पल खबर

रविवार, 22 मार्च 2026
Breaking News Live Updates

Breaking News Live Updates: आज की हर बड़ी खबर, हर पल अपडेट

रविवार, 22 मार्च 2026
Today in History 21 March

Today in History 21 March: George Foreman से Leo Fender तक, इस तारीख को हुईं ये बड़ी मौतें और घटनाएं

रविवार, 22 मार्च 2026
Aaj Ka Rashifal 22 March 2026

Aaj Ka Rashifal 22 March 2026: रविवार को किन राशियों पर बरसेगी कृपा, किसे रहना होगा सावधान

रविवार, 22 मार्च 2026
मिस्टर एक्स के उदाहरण से समझें

आइए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मिस्टर एक्स ने वर्ष 2003-04 में ₹10 लाख में एक संपत्ति खरीदी थी, जिसे उन्होंने हाल ही में ₹44 लाख में बेचा। इस संपत्ति पर मिस्टर एक्स ने ₹34 लाख का लाभ कमाया, जिस पर टैक्स चुकाना होता है। मौजूदा नियमों के तहत 20% कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है, लेकिन CII के अनुसार लाभ की गणना की जाती थी। वर्ष 2003-04 में CII 109 था और वर्ष 2023-24 में CII 348 है, जिनका अनुपात 3.19 गुणा बनता है। इस प्रकार, मिस्टर एक्स की संपत्ति की कीमत ₹10 लाख के स्थान पर ₹31.9 लाख मानी जाती, और उनका लाभ ₹34 लाख के स्थान पर ₹12.1 लाख माना जाता, जिस पर उन्हें 20% कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी ₹2.42 लाख चुकाना होता।

लेकिन नए नियम के तहत मिस्टर एक्स को CII का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, और उन्हें ₹34 लाख के पूरे लाभ पर 12.5% कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होगा, जो ₹4.25 लाख बनेगा। यह अब तक चुकाई जा रही राशि की तुलना में 75.6% अधिक है।

इस बदलाव से करदाता और कर अधिकारियों दोनों के लिए टैक्स की गणना और आकलन सरल हो जाएगा, और सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी।

23 जुलाई को संसद में बजट प्रस्तुति के बाद इंडेक्स में ऊँची उछाल वाले शेयर रहे ITC, Tata Consumer, Dabur India और HUL के। इनमें से डाबर इंडिया के शेयरों में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी तेजी देखने को मिली थी। कंपनी के पोर्टफोलियो में डाबर च्यवनप्राश प्रमुख ब्रांड है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुणों के चलते मार्केट में ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है।

Previous Post

क्या मोदी के 400 पार के ‘रथ’ को विदेशी ताकतों ने रोका था?

Next Post

CTET July 2024 की प्रोविजनल आंसर की जारी, इस डेट तक दर्ज कराएं आपत्ति

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

Breaking News Live Updates 22 March 2026

Breaking News Live Updates 22 March 2026: Today Big Updates, हर पल खबर

रविवार, 22 मार्च 2026
Breaking News Live Updates

Breaking News Live Updates: आज की हर बड़ी खबर, हर पल अपडेट

रविवार, 22 मार्च 2026
Today in History 21 March

Today in History 21 March: George Foreman से Leo Fender तक, इस तारीख को हुईं ये बड़ी मौतें और घटनाएं

रविवार, 22 मार्च 2026
Aaj Ka Rashifal 22 March 2026

Aaj Ka Rashifal 22 March 2026: रविवार को किन राशियों पर बरसेगी कृपा, किसे रहना होगा सावधान

रविवार, 22 मार्च 2026
IMD Weather Alert

IMD Weather Alert: बंगाल-बिहार में बहुत भारी बारिश, 80 kmph तूफानी हवाओं का कहर

रविवार, 22 मार्च 2026
LPG Crisis India

LPG Crisis India: गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार, सुबह 5 बजे से लाइन फिर भी खाली हाथ

शनिवार, 21 मार्च 2026
Next Post
CTET July 2024 की प्रोविजनल आंसर की जारी, इस डेट तक दर्ज कराएं आपत्ति

CTET July 2024 की प्रोविजनल आंसर की जारी, इस डेट तक दर्ज कराएं आपत्ति

Kultar Singh

हमारे किसान बेइंसाफ़ी के नहीं सम्मान के हकदार: संधवां

0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

GN Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।