LIVE | ...
मंगलवार, 15 सितम्बर 2026
🏅 सोना ... | 🥈 चांदी ...
The News Air
📈 NIFTY 50 ... | 🏦 NIFTY BANK ...
No Result
View All Result
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - Breaking News - सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर मिर्जा बेग के खिलाफ FIR किया रद्द, मध्य प्रदेश सरकार को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर मिर्जा बेग के खिलाफ FIR किया रद्द, मध्य प्रदेश सरकार को फटकारा

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 14 मई 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
A A
0
सुप्रीम कोर्ट
104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare

इंदौर लॉ कॉलेज से जुड़े विवादित किताब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाय है. देश की सर्वोच्च अदालत ने सहायक प्रोफेसर डॉ. मिर्जा मोजिज बेग को राहत दी है. कोर्ट ने इस मामले में प्रोफेसर बेग के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और FIR को रद्द कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पर नाराजगी भी जताई. डॉ. मिर्जा मोजिज बेग के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार करने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर अदालत ने चिंता व्यक्त की.

मध्य प्रदेश सरकार की लगी क्लास!

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि “मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे मामले में उत्पीड़न करने के लिए इतना उत्सुक क्यों है? यह किताब सिलेबस के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में भी मिल सकती है. वहीं, प्रोफेसर पहले से ही अग्रिम जमानत पर बाहर हैं.”

यह भी पढे़ं 👇

Breaking News Live Updates 15

Breaking News Live Updates 15 September 2026: Top Alerts, हर बड़ी खबर सबसे पहले

मंगलवार, 15 सितम्बर 2026
Aaj Ka Rashifal

15 सितंबर 2026 का Aaj Ka Rashifal: मेष से मीन तक सभी राशियों का भविष्यफल

मंगलवार, 15 सितम्बर 2026
EWS Certificate Online

EWS Certificate से Land Records तक: UP में Digital Revolution की शुरुआत

सोमवार, 14 सितम्बर 2026
Sondh

Punjab Power Crisis के बीच बड़ा फेरबदल: बसंत गर्ग हटे, Gurkirat Kirpal Singh बने नए CMD

सोमवार, 14 सितम्बर 2026

जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी. इससे पहले देश की सबसे बड़ी अदालत ने प्रोफेसर मिर्जा बेग को अग्रिम जमानत दे दी थी. बेग पर कथित तौर पर धार्मिक कट्टरता फैलाने का आरोप था जो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक तरह से खारिज हो गया है.

किस तरह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट?

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 26 अप्रैल को प्रोफेसर बेग को अग्रिम जमानत दे दी थी. प्रोफेसर पर आरोप था कि जब वह इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में असीसटेंट प्रोफेसर थे तब लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब मिली थी जिसमें कथित तौर पर हिंदुओं के खिलाफ बातें थीं. इसके बाद प्रोफेसर के खिलाफ दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने का मामला दर्ज किया गया

प्रोफेसर बेग ने सबसे पहले तो अग्रिम जमानते के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली. आखिरकार, वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. तब जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रोफेसर को अग्रिम जमानत दे दी थी.

ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

परिवार संग सनी लियोनी का बर्थडे सेलिब्रेशन, केक पर लिखे नाम ने खींचा सबका ध्यान

Next Post

बच्चों को समय पर सुलाने के लिए आजमाएँ ये टिप्स

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

Breaking News Live Updates 15

Breaking News Live Updates 15 September 2026: Top Alerts, हर बड़ी खबर सबसे पहले

मंगलवार, 15 सितम्बर 2026
Aaj Ka Rashifal

15 सितंबर 2026 का Aaj Ka Rashifal: मेष से मीन तक सभी राशियों का भविष्यफल

मंगलवार, 15 सितम्बर 2026
EWS Certificate Online

EWS Certificate से Land Records तक: UP में Digital Revolution की शुरुआत

सोमवार, 14 सितम्बर 2026
Sondh

Punjab Power Crisis के बीच बड़ा फेरबदल: बसंत गर्ग हटे, Gurkirat Kirpal Singh बने नए CMD

सोमवार, 14 सितम्बर 2026
Artificial Intelligence

Artificial Intelligence बना इंसानियत के लिए खतरा, UN की चौंकाने वाली चेतावनी

सोमवार, 14 सितम्बर 2026
Churdhar Peak Rescue

Churdhar Peak Rescue: पंजाब-हरियाणा के 4 श्रद्धालु जंगल में भटके, सुरक्षित बचाव

सोमवार, 14 सितम्बर 2026
Next Post
सुप्रीम कोर्ट

बच्चों को समय पर सुलाने के लिए आजमाएँ ये टिप्स

सुप्रीम कोर्ट

दिव्यांका त्रिपाठी ने पति विवेक संग की भगवान शिव की पूजा, शेयर की तस्वीरें

सुप्रीम कोर्ट

भारत में AI पर खर्च 2027 तक तीन गुना होकर पांच अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।