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The News Air - Breaking News - ट्रैफिक सिग्नल पर 30 दिन करो काम, रद्द हो जाएगी FIR… हाईकोर्ट की अनोखी शर्त

ट्रैफिक सिग्नल पर 30 दिन करो काम, रद्द हो जाएगी FIR… हाईकोर्ट की अनोखी शर्त

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 24 अप्रैल 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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ट्रैफिक सिग्नल
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नई दिल्ली, 24 अप्रैल (The News Air) कानून तोड़ने या जुर्म करने पर कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है, लेकिन कभी-कभी कुछ फैसले चर्चा का विषय बन जाते हैं. ऐसा ही एक मामला हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में देखने को मिला, जहां एक महिला के साथ करने के अभद्रता करने के मामले में मुकदमा खारिज करने के बदले में कोर्ट ने आरोपी को 30 दिनों तक ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस की मदद करने की सजा दी है.

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 16 अप्रैल को एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR को इस शर्त पर खारिज कर दिया कि वह 30 दिनों तक ट्रैफिक सिग्नल पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मदद करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दी गई यह सजा चर्चा का विषय बन गई है. युवक को न तो जेल भेजा गया और न ही उस पर जुर्माना लगाया गया बल्कि ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने की सजा दी गई.

किन- किन मामलों में दर्ज की गई थी एफआईआर?

जस्टिस नवीन चावला ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत विकास बोहत के खिलाफ दर्ज FIR को खारिज करते हुए, यह आदेश पारित किया कि कोर्ट की ओर से सौंपे गए ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस की सहायता करने के लिए DCP ट्रैफिक को रिपोर्ट करना होगा. 30 दिन पूरे होने के बाद DCP ट्रैफिक याचिकाकर्ता को एक सर्टिफिकेट जारी करके देगा, जिसे याचिकाकर्ता 2 महीने के भीतर कोर्ट में दाखिल करेगा.

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आपको बता दें विकास बोहत ने FIR को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता ने आपसी सहमति से अपने विवादों को सुलझा लिया है और समझौता कर लिया है. कोर्ट ने FIR और समझौते की जांच की और FIR को रद्द कर दिया, बशर्ते विकास बोहत को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ एक महीने तक काम करना होगा.

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