जेल में रहेंगे सिसोदिया या मिलेगी राहत?

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नई दिल्ली, 09 अगस्त (The News Air): पिछले साल से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 9 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा, कोर्ट ने ईडी और सिसोदिया की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले (2021-22)से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की ने सिसोदिया और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की बहस सुनने के बाद मंगलवार यानी 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था

17 महीने से तिहाड़ जेल में हैं सिसोदिया

सीबीआई ने सिसोदिया पिछले साल यानी 26 फरवरी 2023 में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था और ईडी ने उन्हें उसी साल 9 मार्च को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से पहले मई में दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के आप के नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया और याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया था. सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद हैं, अदालत ने सिसोदिया को मुकदमे के लंबे समय तक चलने पर जमानत के लिए नई अर्जी दाखिल करने की अनुमति देने के बाद आदेश की समीक्षा करने की याचिका खारिज कर दी. सिसोदिया ने मामले में शुरुआत में हुई देरी को लेकर जमानत की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिसोदिया के दायर किए गए ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में जमानत में होगा.

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