राहुल की नागरिकता क्यों नहीं खत्म कर रही मोदी सरकार? स्वामी की अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार

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नई दिल्ली, 16 अगस्त (The News Air): कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनकी नागरिकता के सवाल पर गृह मंत्रालय को जवाब नहीं दिया। इस मामले को लगातार उठा रहे बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने अब जानकारी दी है कि राहुल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की गई है। स्वामी ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि उनके सहयोगी वकील सत्य सभरवाल ने पीआईएल फाइल की है। स्वामी ने 10 अगस्त को एक फॉर्म एक्स पर शेयर किया था। स्वामी ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने एक ब्रिटिश कंपनी के लिए दाखिल किए गए एनुअल रिटर्न में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है। तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह पूछते हुए कठघरे में खड़ा किया था कि क्या सोनिया गांधी उन्हें ब्लैकमेल कर रहीं हैं कि वो राहुल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें?

स्वामी ने 12 अगस्त को विराट हिंदुस्तान संगम नामक संस्था के राष्ट्रीय महासचिव जगदीश शेट्टी का एक पोस्ट शेयर किया। इसमें पोस्ट में दावा किया गया है कि मोदी सरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर नरमी बरत रही है। पोस्ट में कहा गया है, ‘यह सबूत है कि मोदी सरकार नैशनल हेरल्ड केस से जुड़े मामलों में राहुल-सोनिया के प्रति उदारता दिखा रहे हैं। सुब्रमण्यन स्वामी ने मूल शिकायत दर्ज करवाई थी और दोनों बेल पर बाहर हैं। संबंधित इनकम टैक्स केस और नैशनल हेरल्ड हाउस को खाली करने के केस में सोनिया और राहुल की तरफ से फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट में 2018 से ही लंबित है लेकिन सरकार के सॉलिसिटर जनरल या उनके वकीलों की टीम मामले को आगे बढ़ाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं।’ शेट्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यालय को टैग करते हुए पूछा है कि आज उन लोगों के प्रति उनका रुख इतना नरम क्यों है? उन्होंने लिखा, ‘नियमों के तहत सोनिया-राहुल के मामलों की भी त्वरित सुनवाई क्यों नहीं हो रही है जैसा कि दूसरे नेताओं के साथ हो रहा है? यह देश जानना चाहता है।’

स्वामी ने 10 अगस्त को ही एक और पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय की तरफ से राहुल गांधी को भेजी गई चिट्ठी दी है। उन्होंने लिखा, ‘राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे तब मंत्रालय ने राहुल गांधी को यह चिट्ठी भेजी थी। अब अमित शाह गृह मंत्री हैं जो तब से इस मामले को दबाए हैं।’

स्वामी ने अब ताजा पोस्ट में कहा है, ‘गृह मंत्रालय राहुल गांधी को दंडित करने में असफल रहा तो मेरे सहयोगी वकील सत्य सभरवाल ने एक पीआईएल फाइल की है। मंत्रालय ने राहुल को यह पूछते हुए कारण बताओ नोटिस भी नहीं जारी किया कि आखिर उनकी नागरिकता खत्म क्यों नहीं की जाए। राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय को जवाब देने से इनकार कर दिया, इसलिए पीआईएल दाखिल की गई है।’

दरअसल, सुब्रमण्यन स्वामी लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की एक कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर अपनी नागरिकता ब्रिटिश बताई है। उन्होंने 10 अगस्त को अपने दावे के पक्ष में वह फॉर्म भी एक्स पर पोस्ट कर दिया। भारत में दोहरी नागरिकता का नियम नहीं है। भारत का कोई नागरिक जैसे ही किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। ऐसे में सुब्रमण्यन स्वामी का सवाल है कि अगर राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं तो उनकी भारतीय नागरिकता कैसे बरकरार है? अगर राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं ही नहीं तो वो चुनाव कैसे लड़ सकते हैं या कोई संवैधानिक पद कैसे हासिल कर सकते हैं?

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