वाराणसी (यूपी), 31 जनवरी (The News Air) वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने जिला प्रशासन को अगले सात दिनों में जरूरी इंतजाम करने को कहा है।
अदालत के आदेश के अनुसार, हिंदू श्रद्धालु अब ज्ञानवापी मस्जिद ((Gyanvapi Mosque)) के अंदर एक सील क्षेत्र ‘व्यास का तहखाना’ में प्रार्थना कर सकते हैं।
पत्रकारों से बात करते हुए, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तहखाना’ में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन को सात दिनों के अंदर व्यवस्था करनी होगी। अब सभी को पूजा करने का अधिकार होगा।” मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगा।