LIVE | ...
रविवार, 31 मई 2026
🏅 सोना ... | 🥈 चांदी ...
The News Air
📈 NIFTY 50 ... | 🏦 NIFTY BANK ...
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - Breaking News - Uddhav vs Shinde Controversy: SC ने 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला बड़ी बेंच के पास भेजा, कहा- गवर्नर का फैसला संवैधानिक नहीं

Uddhav vs Shinde Controversy: SC ने 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला बड़ी बेंच के पास भेजा, कहा- गवर्नर का फैसला संवैधानिक नहीं

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 11 मई 2023
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
A A
0
Uddhav vs Shinde Controversy
104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare

नई दिल्ली/मुंबई (The News Air) आज यानी गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme COURT) की संविधान पीठ गुरुवार को उद्धव ठाकरे गुट (Udhhav Thackeray) और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट की विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुना दी है। इसके साथ ही आज महाराष्ट्र का मुद्दा SC की बड़ी बेंच को सौपा गया है। दरअसल आज SC ने अपने फैसले में कहा कि, महाराष्ट्र के 16 MLA की योग्यता का मुदा अब बड़ी बेंच देखेगी।

महाराष्ट्र के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, 2016 का नबाम रेबिया मामला, जिसमें कहा गया था कि स्पीकर को अयोग्य ठहराने की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है, जब उनके निष्कासन का प्रस्ताव लंबित है, तो इस केस में एक बड़ी पीठ के संदर्भ की भी आवश्यकता है।

एकनाथ शिंदे को झटका 

इसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2016 का फैसला सही नहीं था। इसमें कहा गया था कि डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के खिलाफ अयोग्यता का मामला है तो उसे कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा।

यह भी पढे़ं 👇

NEET Exam Air Force Security

NEET के लिए एयरफोर्स की मदद: सिस्टम की विफलता का प्रतीक या सुरक्षा का मास्टरस्ट्रोक?

रविवार, 31 मई 2026
Emergency Kill Switch

RBI का Emergency Kill Switch: एक क्लिक में बंद होंगे सभी ट्रांजैक्शन, डिजिटल स्कैम से बचाव का नया हथियार

रविवार, 31 मई 2026
India Solar Export Collapse

India Solar Export Collapse: अमेरिकी टैरिफ की मार, $2 बिलियन का निर्यात लगभग शून्य

रविवार, 31 मई 2026
Chandrayaan-2 Subsurface Ice Discovery

ISRO की बड़ी उपलब्धि: Chandrayaan-2 ने चांद की सतह के नीचे मिली बर्फ, गेम-चेंजर साबित हो सकती है खोज

रविवार, 31 मई 2026

SC की तीखी टिप्पणी 

वहीं कोर्ट की संविधान पीठ ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजते हुए तीखी टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को दो गुट बनने की जानकारी थी। भरत गोगावले को चीफ व्हिप बनाने का स्पीकर का फैसला गलत था।स्पीकर को इस पर जांच करके फैसला लेना चाहिए था। स्पीकर को सिर्फ पार्टी व्हिप को मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने सही व्हिप को जानने की कोशिश नहीं की।

राज्यपाल के कर्याकल्प पर भी टिप्पणी  

हालांकि मामले को लेकर हुई पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को लेकर भी ऐसे ही तीखी टिप्पणी करते हुए कई सवाल किए थे। अदालत ने पूछा था कि क्या किसी राजनीतिक दल में आंतरिक विद्रोह को आधार मानकर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं? क्या विधानसभा के सदन को बुलाते समय राज्यपाल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इससे तख्तापलट हो सकता है?

संजय राउत ने फैसले के पहले कही यह बड़ी बात 

आज इस फैसले के पहले, उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा था कि, “मैं महाविकास अघाड़ी का नेता और शिवसेना का सांसद हूं और मुझे लगता है कि सरकार को खतरा है। अगर 16 विधायकों की सदस्यता निरस्त होगी तो बचे हुए 24 की भी निरस्त होगी और सरकार तुरंत गिर जाएगी।”

गौरतलब है कि, बीते साल 2022 शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत करके BJP के सहयोग से सरकार बना ली थी। राज्यपाल ने उनकी सरकार को मान्यता देकर शपथ दिलाई थी। वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इसे संविधान पीठ में ट्रांसफर किया गया। पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं।

जानकारी हो कि, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के आखिरी दिन यानी बीते 16 मार्च को इस बात पर आश्चर्य जताया था कि, कोर्ट उद्धव सरकार की बहाली कैसे कर सकता है क्योंकि उद्धव ने फ्लोर टेस्ट के पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उद्धव ने अपनी याचिका में मांग की थी कि राज्यपाल का जून 2022 का आदेश रद्द किया जाए जिसमें उद्धव से सदन में बहुमत साबित करने को कहा गया था। इस पर उद्धव गुट ने कहा कि यथा स्थिति (स्टेटस को) बहाल की जाए, यानी उद्धव सरकार बहाल की जाए जैसा कोर्ट ने 2016 में अरुणाचल प्रदेश में नबाम तुकी सरकार की बहाली के ऑर्डर में किया था।

लेकिन आखिरकार, महाराष्ट्र के 16 MLA की योग्यता का मुदा अब बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है, क्योंकि इस मुद्दे पर उनके जरुरी संदर्भ की भी आवश्यकता है।

Maharashtra political crisis | Supreme Court says the 2016 Nabam Rebia case which held that Speaker cannot initiate disqualification proceedings when a resolution seeking his removal is pending, requires reference to a larger bench https://t.co/Dih1B9fYr4

— ANI (@ANI) May 11, 2023

Supreme Court says floor test cannot be used to resolve internal party disputes. Neither the Constitution nor the law empowers the Governor to enter the political arena and play a role either in inter-party or intra-party disputes. https://t.co/R3jHQLVV2G

— ANI (@ANI) May 11, 2023

Maharashtra political crisis | Supreme Court says that issues such as whether a notice to the removal of the Speaker will restrict the powers of the Speaker to issue disqualification notices need examination by a larger bench.

— ANI (@ANI) May 11, 2023
ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

JDU के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह BJP में हुए शामिल, पिछले साल छोड़ा था नीतीश कुमार का साथ

Next Post

Indian Navy में ऑफिसर पद पर चल रही है भर्ती, आवेदन के लिए बचे हैं सिर्फ चार दिन

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

NEET Exam Air Force Security

NEET के लिए एयरफोर्स की मदद: सिस्टम की विफलता का प्रतीक या सुरक्षा का मास्टरस्ट्रोक?

रविवार, 31 मई 2026
Emergency Kill Switch

RBI का Emergency Kill Switch: एक क्लिक में बंद होंगे सभी ट्रांजैक्शन, डिजिटल स्कैम से बचाव का नया हथियार

रविवार, 31 मई 2026
India Solar Export Collapse

India Solar Export Collapse: अमेरिकी टैरिफ की मार, $2 बिलियन का निर्यात लगभग शून्य

रविवार, 31 मई 2026
Chandrayaan-2 Subsurface Ice Discovery

ISRO की बड़ी उपलब्धि: Chandrayaan-2 ने चांद की सतह के नीचे मिली बर्फ, गेम-चेंजर साबित हो सकती है खोज

रविवार, 31 मई 2026
AI Bubble

AI Bubble की हकीकत: Big Tech क्यों फिर से भर्ती कर रहा इंसानों को

रविवार, 31 मई 2026
8th Pay Commission

8th Pay Commission: 400% सैलरी हाइक का दावा, 5 Fitment Factor का प्रस्ताव

रविवार, 31 मई 2026
Next Post
Indian Navy

Indian Navy में ऑफिसर पद पर चल रही है भर्ती, आवेदन के लिए बचे हैं सिर्फ चार दिन

PTI

इमरान समर्थक नेताओं ने 'PTI टाइगर्स' को पाक सेना पर हमले के लिए उकसाया था, ऑडियो से खुलासा!

EV

दिल्ली में कैब एग्रीगेटर योजना को मंजूरी, EV को मिलेगा बढ़ावा, प्रदूषण होगा कम

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।