नई दिल्ली, 28 अगस्त (The News Air)
सड़क परिवहन मंत्रालय जल्दी ही ख़ुशख़बरी देने वाला है. मंत्रालय की तरफ़ से एक नए नोटिफिकेशन के बाद गाड़ियों के ट्रांसफर में सुविधा होने वाली है. रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और संस्थानों जिनके ऑफ़िस 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में हैं के कर्मचारी अपनी निजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन BH (भारत) सीरीज़ में करा सकते हैं. सरकार की तरफ़ से अधिसूचित ये योजना स्वैच्छिक है. यानी इसे अनिवार्य नहीं किया गया है. आइए जानते हैं इस BH सीरीज़ के बारे में.
वाहन मालिक के लिए राहत!– इस वक़्त कोई भी वाहन मालिक अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड राज्य के अलावा अन्य राज्य में अधिकतम 1 साल के लिए ही रख सकता है. 12 महीने ख़त्म होने की स्थिति में एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. BH सीरीज़ को इसलिए शुरू किया गया है, जिससे निजी वाहनों का ट्रांसफर बेहद आसानी से और किसी परेशानी के बिना किया जा सके.
इसमें आपको आरटीओ के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी. इस पूरी प्रक्रिया को इसी के चलते ऑनलाइन रखा गया है. इससे पहले मंत्रालय ने ‘IN’ सीरीज़ का प्रस्ताव रखा था. इसने यह भी प्रस्ताव दिया गया था कि कम से कम पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑफ़िस वाली निजी फर्मों के कर्मचारी इसका फ़ायदा ले सकेंगे.
BH सीरीज़ का ऑप्शन– ये उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा, जिनका बार-बार ट्रांसफर होने की संभावना ज़्यादा होती है और उन्हें अपनी गाड़ी दूसरे राज्यों में ले जानी होती है. BH सीरीज़ (भारत सीरीज़) के वाहनों के लिए दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी. वाहन मालिकों के पास BH सीरीज़ का ऑप्शन उपलब्ध होगा. इस स्थिति में उन्हें दो साल का रोड टैक्स या उससे ज़्यादा का भुगतान करना होगा.
क्या हैं इसके फ़ायदे– आखिरी नोटिफिकेशन में IN को BH से बदल दिया गया है. इस वक़्त प्राइवेट गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के दौरान 15 साल के रोड टैक्स का भुगतान करना होता है. वहीं दूसरे राज्यों में जाने पर उन्हें फिर से 10 या 12 सालों के रोड टैक्स का भुगतान करना होता है, साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से दोबारा गुज़रना होता है. जिसके बाद उन्हें पहले राज्य में भुगतान की गई राशि के दावा करने की ज़रूरत होती है, जिस राज्य में पहले वाहन रजिस्टर्ड था. इस व्यवस्था का उद्देश्य इस पूरी मशक्कत को ख़त्म करना है.
रोड टैक्स का स्लैब होता है अलग-अलग-हर राज्य में टैक्स का रोड टैक्स का स्लैब अलग-अलग होता है, लेकिन अब बीएच सीरीज़ में 10 लाख तक की लागत के वाहन के लिए 8 फ़ीसदी 10 से 20 लाख की गाड़ी के लिए 10 फ़ीसदी, 20 लाख से ज़्यादा की गाड़ी के लिए 12 फ़ीसदी टैक्स तय किया गया है. डीज़ल वाहनों के लिए 2% अतिरिक्त शुल्क और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2% कम टैक्स लगाया जाएगा. चौदह साल पूरे होने के बाद मोटर वाहन पर सालाना कर लगाया जाएगा, जो पहले वसूल की गई राशि का आधा होगा.
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