नई दिल्ली,24 फरवरी (The News Air) : देश में 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंधम में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, तीन नव-अधिनियमित आपराधिक न्याय कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगे। नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – को 21 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद की मंजूरी मिल गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी। ये कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।








