नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (The News Air)
आज यानी 1 अक्टूबर से आम नागरिकों से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया है. आज यानी 1 अक्टूबर से हो रहे बदलाव रुपये-पैसे के लेन-देन और शेयर बाजार में ट्रेडिंग के साथ-साथ बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर पड़ेगा। अक्टूबर के महीने में जो नियम बदल रहे हैं, वे बैंक, वेतन, पेंशन, रसोई गैस की कीमतों से जुड़े हैं। इन बदलावों का असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। आइए जानते हैं कि आज यानी 1 अक्टूबर से कौन से बदलाव हो रहे हैं।
ऑटो भुगतान में परिवर्तन
ऑटो भुगतान के लिए बदलें
नया नियम आज यानी 1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से ऑटो डेबिट के लिए लागू है। आरबीआई ने आदेश दिया है कि 1 अक्टूबर 2021 से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को डेबिट / क्रेडिट कार्ड और / या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 रुपये से अधिक के ऑटो डेबिट मैंडेट के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी। इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होगा जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी नहीं देता। ऑटो डेबिट यानी लेन-देन जो समय पर अपने आप हो जाते हैं जैसे कि एसआईपी कट, ईएमआई कट, किसी ऐप के सब्सक्रिप्शन शुल्क का भुगतान, बिल भुगतान के लिए आपको अगले भुगतान की पुष्टि करनी होगी।
बैंकिंग कार्य
अब नहीं चलेंगी इन बैंकों की पुरानी चेक बुक
1 अक्टूबर से तीनों बैंकों के चेकबुक और MICR कोड अमान्य हो जाएंगे। इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक की चेकबुक शामिल हैं। इन तीनों बैंकों का अन्य बैंकों में विलय हो गया है। ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में विलय हो गया है। इस बीच इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया है। बैंकों के विलय से खाताधारकों के खाता संख्या के साथ-साथ IFSC कोड और MIC कोड में भी बदलाव आया है, जिससे बैंकिंग प्रणाली भी बदल रही है। ऐसे में बैंक 1 अक्टूबर 2021 से पुरानी चेक बुक को रिजेक्ट कर देगा।
केवाईसी
डीमैट खाते का केवाईसी
सेबी ने नए ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके मुताबिक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आपको 30 सितंबर तक इसे केवाईसी करना होगा। अगर आपने केवाईसी नहीं किया है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बिना आप शेयर बाजार में व्यापार नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, तो भी इन शेयरों को खाते में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। केवाईसी पूरा होने और वेरिफाई होने के बाद ही इसे पूरा किया जाएगा।
FSSAI पंजीकरण संख्या अवश्य लिखें
FSSAI पंजीकरण संख्या अवश्य लिखें
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी खाद्य विक्रेताओं को 1 अक्टूबर तक पंजीकरण करने का निर्देश दिया है। खाद्य सामग्री में शामिल दुकानदारों के लिए माल के बिल पर एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।
गैस सिलेंडर (फाइल पिक)
कमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़े दाम
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत में 43.5 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय राजधानी में कीमतों में बढ़ोतरी के बाद 19 किलो के वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत 1,693 रुपये से बढ़कर 1,736.5 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। तेल कंपनियों ने आम इस्तेमाल के लिए 14.2 किलोग्राम बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
जीवन प्रमाण पत्र (फाइल पिक) ऑनलाइन किया जाएगा
ऑनलाइन बनेंगे जीवन प्रमाण पत्र
सरकार द्वारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसे आज यानी 1 अक्टूबर 2021 से लागू किया जा रहा है। इसकी मदद से लोग घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) बनवा सकेंगे। आप Jeevanpramaan.gov.in/app पर जाकर ऐसा कर सकते हैं।