LIVE | ...
बुधवार, 10 जून 2026
🏅 सोना ... | 🥈 चांदी ...
The News Air
📈 NIFTY 50 ... | 🏦 NIFTY BANK ...
No Result
View All Result
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - Breaking News - आपके डॉक्टर, माइक्रोस्कोप… पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज सबको सुना दिया

आपके डॉक्टर, माइक्रोस्कोप… पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज सबको सुना दिया

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 23 अप्रैल 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय, हेल्थ
A A
0
पतंजलि विज्ञापन
104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (The News Air):  भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि की ओर से अखबार में विज्ञापन देकर बिना शर्त माफी मांगने की बात कही गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद से सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपने न्यूजपेपर में जो विज्ञापन देकर माफी मांगी है वह उसी साइज का विज्ञापन है जैसा विज्ञापन आपने पहले दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल पतंजलि आयुर्वेद और योगगुरु रामदेव के वकील से कहा है कि कोर्ट के सामने विज्ञापन संबंधित रेकॉर्ड दो दिनों में पेश करें। कोर्ट ने कहा कि हम विज्ञापन का साइज देखना चाहते हैं। अगर आप माफी मांगते हैं तो इसक मतलब यह नहीं है कि वह हम माइक्रोस्कोप से देखें।

सुप्रीम कोर्ट में आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) की ओर अर्जी दाखिल कर पतंजलि के खिलाफ वेक्सिनेशन अभियान और मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ मुहीम चालने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण की ओर से बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर किए गए हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में योगगुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी बालकृष्ण ने भ्रामक विज्ञापन मामले में पब्लिक में माफी मांगने की बात कही थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसके लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान पतंजलि आयुर्वेद की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि पिछले विज्ञापन में की गई गलती और प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में सोमवार को कुछ न्यूजपेपर में विज्ञापन देकर माफी मांगी गई है। पतंजलि के वकील मुकुल रोहतगी ने इस बारे में कोर्ट को अवगत कराया। इस दौरान पतंजलि आयुर्वेद के एमडी बालकृष्ण और योगगुरु रामदेव दोनों ही कोर्ट में मौजूद थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या पहले जो विज्ञापन आपने दिया था उसी साइज के विज्ञापन में आपका माफीनामा है?

यह भी पढे़ं 👇

Nuclear Warheads

भारत ने तैनात किए 12 Nuclear Warheads, SIPRI रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

बुधवार, 10 जून 2026
Alexander the Great

10 जून का इतिहास: Alexander the Great की मौत से लेकर Spirit Rover तक की बड़ी घटनाएं

बुधवार, 10 जून 2026
Breaking News Live Updates

Breaking News Live Updates: आज की हर बड़ी खबर, हर पल अपडेट

बुधवार, 10 जून 2026
Southwest Monsoon

Southwest Monsoon 2026 से भारी बारिश, IMD Alert जारी

बुधवार, 10 जून 2026

रोहतगी ने कहा कि 67 पब्लिकेशन में विज्ञापन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि विज्ञापन की कटिंग व संबंधित रेकॉर्ड कोर्ट के सामने दो दिनों में पेश करें। हम असल साइज देखना चाहते हैं कि कितना बड़ा विज्ञापन है। फोटोकॉपी से साइज बड़ा हो सकता है और वह हमें गवारा नहीं होगा। हम असल साइज देखना चाहते हैं कि कितना बड़ा विज्ञापन का साइज है। अगर आप माफीनामा देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखें।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गुमराह करने वाले हेल्थ के दावों से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान दिया और कहा कि हम इस व्यापक मुद्दे को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफएमसीजी कंपनियां कई गुमराह करने वाले हेल्थ संबंधित दावे करती है हम उसे देखेंगे। कोर्ट ने उपभोक्ता मामले और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी पक्षकार बनाया है। बेंच ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है। केंद्र के आयुष मंत्रालय ने लेटर जारी कर राज्यों से कहा है कि वह आयुष उत्पाद के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के नियम 170 के तहत एक्शन ना लें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के मुख्य अंश…………

जस्टिस हिमा कोहली: आपने कुछ नहीं किया?

योगगुरु रामदेव व पतंजलि के वकील मुकुल रोहतगी: हमने माफीनामे का विज्ञापन अखबार में दिया है। विज्ञापन देकर पहले की गलती के लिए माफी मांगी गई है। यानी पहले के विज्ञापन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में माफी मांगी गई है।

जस्टिस कोहली: लेकिन आपने एक हफ्ते बाद क्यों दिया? क्या आपने विज्ञापन जितना बड़ा दिया था उसी साइज में माफीनामा दिया है?

रोहतगी: विज्ञापन का खर्च 10 लाख है। इसके लिए 67 पब्लिकेशन में विज्ञापन दिया गया है ।

जस्टिस कोहली: आप विज्ञापन के संदर्भ में जो कटिंग है वह कोर्ट में पेश करें। हम विज्ञापन का साइज देखना चाहेंगे।

जस्टिस कोहली: केंद्र सरकार की ओर से कौन पेश हो रहा है? हम केंद्र द्वारा जारी कुछ लेटर पर उनका स्पष्टीकरण चाहते हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी पक्षकार बनाए जाने की जरूरत है।

जस्टिस कोहली: (केंद्र सरकार के अडिशनल सॉलिसिटर जनरल से) हमने 7 मुद्दे देखे हैं और केंद्र को उसमें जवाब देना है। राज्य सरकारों के लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी पक्षकार बनाया जाए। हम व्यापक दृष्टिकोण में जाना चाहते हैं।

जस्टिस कोहली का आदेश: रोहतगी ने कहा कि विज्ञापन के जरिय माफीनामा दिया गया है। हम निर्देश देते हैं कि इससे संबधित दस्तावेज रेकॉर्ड पर दो दिनों में पेश किया जाए। हम मामले में सिर्फ प्रतिवादी तक सीमित नहीं हैं। अन्य एफएमसीजी ने भी गुमराह करने वाले विज्ञापन दिए हैं। इसमें खासकर बच्चों, स्कूल जाने वाले बच्चों और सीनियर सिटिजन से संबंधित विज्ञापन है। हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पक्षकार बनाते हैं। साथ ही उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय आदि को भी पक्षकार बनाने की जरूरत है। 2018 के बाद से मिनिस्ट्री ने इस मामले में क्या एक्शन लिया है उस पर हलफनामा दे। पतंजलि मामले में सुनवाई 30 अप्रैल को और व्यापक मसले पर सुनवाई 7 मई को होगी।

क्या है यह पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट में आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) की ओर अर्जी दाखिल कर पतंजलि के खिलाफ वेक्सिनेशन अभियान और मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ मुहिम चालने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण की ओर से बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर किए गए हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा था कि जब हमने रामदेव और बालकृष्ण को पेश होने के लिए कहा था तो उन्होंने उससे भी बचने की कोशिश की थी। बाद में रामदेव और बालकृष्ण को इस बात की इजाजत दी थी कि वह मामले में पब्लिक में माफीनामा पेश करें।

ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

Metro में सीट नहीं मिली तो गोद में बैठ गई लड़की, बोली अभी नहीं रात को फर्क पड़ेगा

Next Post

Bigg Boss के नाम पर हुआ धोखा, कास्टिंग काउच का शिकार होने वाली थीं मनीषा रानी?

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

Nuclear Warheads

भारत ने तैनात किए 12 Nuclear Warheads, SIPRI रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

बुधवार, 10 जून 2026
Alexander the Great

10 जून का इतिहास: Alexander the Great की मौत से लेकर Spirit Rover तक की बड़ी घटनाएं

बुधवार, 10 जून 2026
Breaking News Live Updates

Breaking News Live Updates: आज की हर बड़ी खबर, हर पल अपडेट

बुधवार, 10 जून 2026
Southwest Monsoon

Southwest Monsoon 2026 से भारी बारिश, IMD Alert जारी

बुधवार, 10 जून 2026
Breaking News Live Updates 10 June 2026

Breaking News Live Updates 10 June 2026: Big Alerts, हर खबर सबसे पहले

बुधवार, 10 जून 2026
Aaj Ka Rashifal 10 June 2026

आज का राशिफल 10 जून 2026: बुधवार का दिन किस राशि के लिए रहेगा शुभ, जानें अपना भाग्य

बुधवार, 10 जून 2026
Next Post
Bigg Boss

Bigg Boss के नाम पर हुआ धोखा, कास्टिंग काउच का शिकार होने वाली थीं मनीषा रानी?

Bigg Boss

गाजीपुर के बाद अब सुलग उठा दिल्ली NCR का ये कूड़े का पहाड़

Bigg Boss

SC ने रामदेव को फिर लगाई फटकार, पूछा- क्या माफीनामे का साइज विज्ञापन जितना बड़ा था?

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।