नई दिल्ली, 21 मार्च (The News Air) चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं लंबित रहेंगी. हालांकि, कोर्ट ने दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्जियां खारिज कर दी हैं.
साथ ही, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने नए कानून की संवैधानिकता की सुप्रीम कोर्ट अगस्त महीने में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बने कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को 6 महीने का समय दिया है.