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The News Air - Breaking News - Supreme Court on UGC Act: नए नियमों पर रोक, CJI बोले- दुरुपयोग का खतरा, 2012 के नियम रहेंगे लागू

Supreme Court on UGC Act: नए नियमों पर रोक, CJI बोले- दुरुपयोग का खतरा, 2012 के नियम रहेंगे लागू

केंद्र सरकार को बड़ा झटका, 19 मार्च को अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 29 जनवरी 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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Supreme Court on UGC Act
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Supreme Court on UGC Act: इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के विवादास्पद नए नियमों पर रोक लगा दी है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि नए नियम अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग का खतरा है। केंद्र सरकार को यह बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि अब अगले आदेश तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे।

CJI की सख्त टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश ने यूजीसी के नए नियमों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि नए नियमों से दुरुपयोग का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों से इसकी भाषा को स्पष्ट करने के लिए कहा है।

19 मार्च को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च तय की है। तब तक के लिए 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधे जवाब मांगा है और कहा है कि सरकार को इस पर स्पष्टता देनी चाहिए।

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जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए: SC

सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर बोलते हुए कहा कि जाति विहीन समाज की ओर हमें बढ़ना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज और देश में एकता के लिए काम करना चाहिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भारत की एकता दिखनी चाहिए।

इक्विटी कमेटी पर क्या था विवाद?

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यूजीसी के नए नियमों में जो इक्विटी कमेटी बनाई गई थी, उसमें केवल चुनिंदा वर्गों को ही रखा गया है। अर्थात जो पक्ष आरोप लगाने वाला है वही पक्ष जांच करने वाला है। याचिका में कहा गया था कि इससे जनरल कैटेगरी के लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल हो सकता है।

देशभर में चल रहा था विरोध प्रदर्शन

यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में छात्र और विभिन्न संगठन सड़कों पर उतरकर इन नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

केंद्र सरकार को बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 13 जनवरी को अधिसूचित ये नियम अब अगले आदेश तक लागू नहीं होंगे और पुराने 2012 के नियम ही चलते रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को अब इन नियमों की भाषा और प्रावधानों पर पुनर्विचार करना होगा।


मुख्य बातें (Key Points)
  • सुप्रीम कोर्ट ने UGC इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
  • CJI ने कहा कि नए नियम अस्पष्ट हैं और दुरुपयोग का खतरा है।
  • 2012 के नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे, अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
  • केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया, सरकार के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है।
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