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The News Air - Breaking News - 9 साल की बेटी से रेप के आरोपी को मेडिकल परीक्षण के लिए पेश होने का सुप्रीम निर्देश

9 साल की बेटी से रेप के आरोपी को मेडिकल परीक्षण के लिए पेश होने का सुप्रीम निर्देश

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 12 जून 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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सुप्रीम निर्देश
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नई दिल्ली, 12 जून (The News Air) : 9 साल की बेटी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के आरोपी शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पेश हो। कोर्ट ने कहा है कि अगर उसने इसके लिए मना किया तो यह छानबीन में सहयोग ना करना माना जाएगा। इससे पहले कर्नाटक पुलिस ने आरोपी को मेडिकल परीक्षण के लिए पेश होने का निर्देश दिया था लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने पुलिस के ऑर्डर पर रोक लगा दी थी। इसके बाद विक्टिम लड़की की ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।यह मामला सेक्सुअल ऑफेंस का है।

आरोपी के खिलाफ पोक्सो के साथ साथ रेप का केस दर्ज किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने अपनी 9 साल की बेटी के साथ सेक्सुअल अपराध किया है। इस मामले में विक्टिम लड़की की मां की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वकील ने कहा कि लड़की ने इस मामले में मैजिस्ट्रेट के सामने धारा-164 के तहत बयान भी दिया है और उसने आरोपी के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस का आरोप लगाया है। मेडिकल रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करता है लेकिन इन तथ्यों को हाई कोर्ट ने नजरअंदाज किया और पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण के लिए पेश होने के आदेश पर रोक लगा दी है। याची ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है।

इस मामले में शुरुआत में हाई कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक का आदेश पारित किया था और कहा था कि आरोपी इस दौरान छानबीन में सहयोग करेगा। इसके बाद पुलिस मामले में आरोपी के मेडिकल परीक्षण के लिए पुलिस ने पेश होने को कहा था। आरोपी ने इसका विरोध किया और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी और कहा कि जांच अधिकारी उसे इस बात की धमकी दे रहे हैं कि अगर मेडिकल परीक्षण के लिए वह नहीं आया तो वह उसे गिरफ्तार कर लेगा। इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले में पुलिस के नोटिस पर रोक लगा दी थी।

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस ए. जॉर्ज की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि आरोपी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी बशर्ते कि वह छानबीन में सहयोग करता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल परीक्षण के लिए आरोपी द्वारा मना किया जाना जांच में सहयोग ना करने के बराबर है और यह दर्शाता है कि वह छानबीन में सहयोग नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को सीआरपीसी की धारा-41ए के नोटिस पर अमल करना है और उसे मेडिकल परीक्षण के लिए पेश होना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और आरोपी से कहा है कि वह 10 जुलाई को सुबह 10 बजे छानबीन करने वाले अधिकारी के सामने मेडिकल परीक्षण कराने के लिए पेश हों।
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