चंडीगढ़, 12 अगस्त (The News Air) राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करने में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ईमानदारी पर अविश्वास व्यक्त करते हुए, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने शनिवार को कहा कि आप सरकार को बहाने बनाना बंद करना चाहिए और इसके बजाय, बाढ़ पीड़ितों को राहत देनी चाहिए।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाजवा ने कहा कि अब पंजाब सरकार मुआवजे को दोगुना करने के लिए नियमों में बदलाव की मांग कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री ने जानमाल के नुकसान पर मुआवजे की राशि को दोगुना कर 4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये, फसलों के नुकसान पर 17,000 रुपये से 34,000 रुपये, दुधारू मवेशियों के नुकसान पर मुआवजा राशि दोगुनी करने की अपील की है. क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 37,500 रुपये से 75,000 रुपये और 1.20 लाख रुपये से 2.40 लाख रुपये।
.@AAPPunjab govt should stop making excuses and instead, it should pay compensation to the flood victims. Meanwhile, in a letter to Union Home Minister, Amit Shah, the CM @BhagwantMann has sought a change in norms to double the compensation. Before this, demonstrating his…
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) August 12, 2023
इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपना अहंकार व्यक्त करते हुए कहा था कि पंजाब राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की भीख नहीं मांगेगा. वह (मान) यह भी कहते थे कि नुकसान का आकलन करने के लिए गिरदावरी मुआवजा देने के बाद की जा सकती है जैसा कि दिल्ली में आप सरकार द्वारा किया जा रहा है।
बाजवा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को अपनी अज्ञानता छोड़कर यह समझना चाहिए कि केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करना राज्यों का वैध अधिकार है। यह “भीख मांगना” कब से हो गया?
उन्होंने कहा कि बाढ़ से अब तक 6 लाख एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है. इसके अलावा 54 इंसानों और 27 हजार स्तनधारियों की मौत हो चुकी है. फिर भी मुख्यमंत्री मान पीड़ितों को राहत देने के लिए बहाने बना रहे हैं। बाजवा ने कहा, एक मोटी चमड़ी वाला राजनेता इस तरह का व्यवहार करता है।
बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार को उन किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ की राहत देने की घोषणा करनी चाहिए जिनकी फसल खराब हो गई है. जिन मजदूर वर्ग और अन्य परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से न्यूनतम 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस प्राकृतिक आपदा में जिनके मवेशी मरे हैं, उनके मालिक को 50 हजार रुपये भी दिए जाएं. मृतकों को 10 लाख रुपये और घायलों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए.[irp]






