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The News Air - Breaking News - Blackbuck Case: सलमान-सैफ को बड़ी राहत, जज ने सुनवाई से किया इनकार, अब क्या होगा?

Blackbuck Case: सलमान-सैफ को बड़ी राहत, जज ने सुनवाई से किया इनकार, अब क्या होगा?

राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने कांकाणी हिरण शिकार मामले में सुनवाई से किया इनकार, मामला अब चीफ जस्टिस के पास भेजा गया।

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
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Salman Khan
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Salman Khan Blackbuck Case में आज एक अहम मोड़ आया। राजस्थान हाईकोर्ट में बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले से जुड़ी अपीलों पर जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच ने सुनवाई से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद एक बार फिर से सलमान खान मामले पर सुनवाई लंबित हो गई है। कोर्ट ने मामले को पुट अप अन दर बेंच (किसी अन्य बेंच के समक्ष रखने) कर दिया है।

जस्टिस संधू ने सुनवाई से इनकार करते हुए व्यक्तिगत राय जाहिर की कि उन्होंने पूर्व में इस मामले में कैंसिल (रद्द) किया है। इस आधार पर उन्होंने इस प्रकरण को सुनने से मना कर दिया। अब यह प्रकरण पुन: मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगा, जो यह तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई किस बेंच के समक्ष होगी।

जज ने क्यों किया सुनवाई से इनकार?

आज जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की अदालत में दो महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी – राज्य सरकार की ओर से सलमान खान के खिलाफ दायर अपील और सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन जो जिला एवं सेशन न्यायाधीश (महानगर) से ट्रांसफर की गई थी। लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही जस्टिस संधू ने साफ कर दिया कि वे इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे।

उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व में इस मामले में कैंसिल (रद्द) किया है, इसलिए वे इस प्रकरण को सुनने से मना कर रहे हैं। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

अब क्या होगा आगे?

जस्टिस संधू के सुनवाई से इनकार करने के बाद अब यह प्रकरण मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश यह निर्धारित करेंगे कि इस मामले की सुनवाई किस जज या बेंच के समक्ष की जाए। यह ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले ऑनेरेबल फरजन अली साहब ने भी इस केस में सुनवाई से इनकार कर दिया था। ऐसे में अब मुख्य न्यायाधीश ही तय करेंगे कि इस मामले को सुनवाई के लिए किसके पास सूचीबद्ध किया जाए।

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मामले में क्या है पूरा विवाद?

बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामला 1998 का है, जिसमें सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम सहित कई बॉलीवुड सितारों पर हिरण शिकार का आरोप लगा था। इस मामले में सलमान खान को दोषी ठहराया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। राज्य सरकार ने भी सजा को लेकर अपील दायर की थी। अब इस मामले में नई बेंच गठित होने के बाद ही आगे की सुनवाई हो पाएगी।

‘जानें पूरा मामला’

राजस्थान हाईकोर्ट में कांकाणी हिरण शिकार मामले की सुनवाई आज जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच के समक्ष होनी थी। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे पूर्व में इस मामले में कैंसिल कर चुके हैं, इसलिए वे इस प्रकरण को सुनने से मना कर रहे हैं। अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा जाएगा, जो यह तय करेंगे कि इसकी सुनवाई किस बेंच द्वारा की जाए। इससे पहले ऑनेरेबल फरजन अली साहब ने भी इस केस में सुनवाई से इनकार कर दिया था। सलमान खान, सैफ अली खान और अन्य अभिनेताओं पर 1998 में हिरण शिकार का आरोप था, जिसमें सलमान खान को निचली अदालत ने दोषी ठहराया था।

मुख्य बातें (Key Points)
  • राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने कांकाणी हिरण शिकार मामले की सुनवाई से इनकार किया।

  • उन्होंने व्यक्तिगत कारण (पूर्व में मामले को कैंसिल करना) का हवाला देते हुए यह फैसला लिया।

  • अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा, जो नई बेंच तय करेंगे।

  • इससे पहले जस्टिस फरजन अली ने भी इस केस में सुनवाई से इनकार कर दिया था।

  • सलमान खान, सैफ अली खान समेत कई बॉलीवुड सितारों पर 1998 में हिरण शिकार का आरोप है।

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