The News Air: RBI : रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राइवेट लेंडर्स एक्सिस बैंक (Axis Bank) और आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) पर पेनाल्टी लगाई है। केंद्रीय बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, RBI ने एक्सिस बैंक पर 93 लाख रुपये और आईडीबीआई बैंक पर 90 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई है। शुक्रवार को एनएसई (NSE) पर एक्सिस बैंक का शेयर 0.5 फीसदी मजबूती के साथ 796.10 रुपये पर, जबकि आईडीबीआई बैंक का शेयर 0.21 फीसदी की कमजोर होकर 47.65 रुपये पर बंद हुआ।
एक्सिस लोन और KYC सहित कई नियमों का नहीं किया पालन
एक्सिस बैंक (Axis Bank) के मामले में, RBI के लोन और एडवांस, केवाईसी (KYC) गाइडलाइंस और बचत खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर पेनाल्टी से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने कहा कि एक्सिस बैंक ने स्टॉकब्रोकर्स को स्वीकृत इंट्राडे फैसिलिटीज के मामले में सुझाया गया मार्जिन बरकरार नहीं रखकर कुछ नॉर्म्स का उल्लंघन किया है।
एक्सिस ने ग्राहकों को जारी किए कई सीआईएफ
RBI ने कहा, “बैंक ने ग्राहकों को बीमा उत्पादों की बिक्री में प्रतिबंधित प्रक्रियाओं को अपनाया। साथ ही बैंक खाता खोलते समय ग्राहकों के आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों को ओरिजिनल के साथ सत्यापित करने में नाकाम रहा। कस्टमर आईडी (customer IDs) पर एक विशेष ग्राहक पहचान कोड (UCIC) के बजाय कई CIF के मामले सामने आए थे। साथ ही बैंक के बचत बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर चार्जेस लगाने के तमाम मामले अनुपातिक रूप से सही नहीं थे।”
फ्रॉड्स की सूचना देने में देरी पर फंसी IDBI Bank
IDBI Bank के मामले में आरबीआई ने कहा कि लेंडर ने देरी से फ्रॉड्स की सूचना दी। साथ ही 5 करोड़ रुपये और उससे ज्यादा धनराशि से जुड़े फ्रॉड्स के मामले में देरी से फ्लैश रिपोर्ट्स जमा की। बैंक छुट्टियों पर समय से जुड़ी बंदिशों को लागू करने में नाकाम रहा। इसके अलावा फंड ट्रांसफर के जरिये दो सहकारी बैंकों के खाते में अनाधिकृत जमा के मामले में कॉरपोरेट नेट बैंकिंग के लिए डाटा एक्सेस कंट्रोल में नाकाम रही।
RBI ने दोनों बैंकों को इस मामले में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।