वहीं इस मामले में IPC की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पता हो कि, इससे पहले गुजरात सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर एक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद निर्वाचित हुए थे।
सावरकर पर की थी टिप्पणी
वहीं मामले पर सावरकर के पोते सात्यकी ने बताया कि हाल ही में राहुल गांधी लंदन गए थे, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों से बातचीत भी की थी। इस दौरान राहुल ने दावा किया था कि सावरकर ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि वह और उनके दोस्त एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा, जिससे उन्हें खुशी मिली। सात्यकी के मुताबिक राहुल गांधी ने इस घटना का जिक्र करने के बाद पूछा कि, क्या यह कायरों वाली हरकत नहीं है।
सात्यकी के अनुसार इन सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने जिस घटना का जिक्र किया वह उनकी कल्पना है, क्योंकि सावरकर के जीवन में ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी। सावरकर के पोते ने कहा कि उनका लोकतंत्र में अटूटविश्वास था। उन्होंने तो मुस्लिमों को बस अपनी नजरिया बदलने की एक सलाह दी थी।








