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Rahul Gandhi Case : मोदी सरनेम मामले में राहुल को फिलहाल SC से राहत नहीं, जारी हुआ ‘ये’ नोटिस

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 21 जुलाई 2023
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Rahul Gandhi Case | मोदी सरनेम मामले में राहुल को फिलहाल SC से राहत नहीं, जारी हुआ 'ये' नोटिस
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नई दिल्ली. आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को संसद सदस्यता रद्द होने के मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कोई राहत नहीं मिली है। जी हां, आज शुक्रवार को हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायलय ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को एक नोटिस जारी किया है। वहीं अब अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 4 अगस्त को होगी, तब तक गुजरात हाईकोर्ट का ही फैसला लागू रहेगा।

Supreme Court issues notice to Gujarat Government and others on the plea of Congress leader Rahul Gandhi challenging the Gujarat High Court order which declined to stay his conviction in the criminal defamation case in which he was sentenced to two years in jail by Surat court…

— ANI (@ANI) July 21, 2023

जानकारी दें कि, आज गुजरात की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इसके वह गुजरात हाईकोर्ट गए थे लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी और सजा को बरकरार रखा गया था। वहीं राहुल की ओर से गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी।

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Supreme Court also issues notice to complainant & Gujarat BJP MLA Purnesh Modi on Rahul Gandhi’s plea and posts the matter for hearing on stay of his conviction on August 4.

— ANI (@ANI) July 21, 2023

वहीं आज यानी शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया, जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था, जिसमें सूरत अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर उन्हें दो साल जेल की सजा भी सुनाई थी।

हालांकि इस बाबत राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने की मांग रखी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बाबत  दोनों पक्षों की बात सुनना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 10 दिनों के भीतर सभी पक्षों से जारी नोटिस का जवाब देने को कहा है।

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