चंडीगढ़ (The News Air) अगर आप के पास गाड़ी ड्राइवर करते समय ड्राइविंग लाइसेंस नही है या फिर गाड़ी की आरसी घर पर भूल गए है तो घबराने की जरूरत नही हैं । ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाने के पश्चात भी आप का चालान नही होगा, क्योंकि पंजाब सरकार ने डिजिटल लॉकर को ओरिजनल डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता देने के सबन्ध में आदेश जारी कर दिए गए है।
सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों में स्पष्ठ किया गया है कि ट्रैफिक पुलिया को अब के पश्चात डीजी लॉकर में दर्ज डॉक्युमेंट को मानना पड़ेगा। अगर कोई इन आदेशों को ही मानने से इनकार करें तो उसके खिलाफ ही करवाई हो जाएगी।