बुधवार, 18 मार्च 2026
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - Breaking News - Delhi Police के निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर

Delhi Police के निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 2 अक्टूबर 2024
A A
0
Delhi Police के निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर
104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare
Google News
WhatsApp
Telegram

Delhi Police : 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने वाले दिल्ली पुलिस के निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि इससे दशहरा और नवरात्रि के त्योहारों के दौरान लोगों की आवाजाही प्रभावित होगी।

Highlight

  • पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग
  • Delhi Police के निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर
  • सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान की गंभीर आशंका
वकील प्रतीक चड्ढा के माध्यम से याचिका दायर की है

दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के पुजारी और मानस नमन सेवा सोसाइटी के सचिव सुनील ने वकील प्रतीक चड्ढा के माध्यम से याचिका दायर की है। यह सोसाइटी चिराग, दिल्ली के सतपुला मैदान में भव्य रामलीला का आयोजन करती है।याचिकाकर्ता ने कहा कि यह आदेश इस अवधि के दौरान धार्मिक समारोहों में बाधा उत्पन्न करेगा।याचिका में कहा गया है, “हर साल दशहरा और नवरात्रि के दौरान रामलीला और इसके आसपास के मेले में काफी भीड़ होती है। शहर के हर कोने में इस तरह के उत्सव आयोजित किए जाते हैं और ये 3 अक्टूबर, 2024 को शुरू होने वाले थे।

यह भी पढे़ं 👇

Iran Israel War

ईरान पर इजरायल की सर्जिकल स्ट्राइक: 48 घंटों में तीन टॉप लीडर मारे, लारीजानी से खुफिया चीफ तक, आखिर कौन बचा है?

बुधवार, 18 मार्च 2026
Airlines Free Seats

Airlines 60% Free Seats Rule: सरकार का बड़ा फैसला, अब सीट सेलेक्शन के नाम पर नहीं चलेगी लूट

बुधवार, 18 मार्च 2026
HSRP Alert UP

HSRP Alert UP: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब PUC नहीं मिलेगा, ₹10,000 का चालान, 15 अप्रैल से लागू

बुधवार, 18 मार्च 2026
Sara Ali Khan Kedarnath

Sara Ali Khan Kedarnath: BKTC का बड़ा बयान, आस्था का एफिडेविट देंगी तभी मिलेगी एंट्री

बुधवार, 18 मार्च 2026
पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग

हालांकि, अब, इस मौजूदा याचिका में दिए गए आदेश के मद्देनजर, शहर भर में इन उत्सवों की शुरुआत और दिल्ली के असंख्य निवासियों द्वारा मनाई जाने वाली लंबे समय से चली आ रही परंपराएं बिना किसी संवैधानिक रूप से वैध कारण के खतरे में हैं।” याचिका में कहा गया है, “चूंकि नवरात्रि की अत्यधिक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण अवधि 03.10.2024 से शुरू होती है, इसलिए अधिसूचित क्षेत्रों [नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, मध्य दिल्ली और दिल्ली के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों] में उत्सव मनाने के लिए कोई भी सभा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। याचिका में याचिकाकर्ता ने पुलिस आयुक्त द्वारा जारी 30 सितंबर, 2024 के आदेश को रद्द करने और उसे रद्द करने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पांच या उससे अधिक अनधिकृत व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है।

सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान की गंभीर आशंका

इस अवधि के दौरान पांच या उससे अधिक अनधिकृत व्यक्तियों के एकत्र होने, आग्नेयास्त्र, बैनर, तख्तियां, लाठी आदि लेकर चलने तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में धरना देने पर प्रतिबंध है। याचिका में कहा गया है, “आपत्तिजनक आदेश का अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने के इच्छुक नागरिकों के प्रवेश और निकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।” याचिका में कहा गया है कि आदेश में दिए गए कारण किसी भी आपात स्थिति या अप्रत्याशित परिस्थिति से संबंधित नहीं हैं, जिसके लिए पुलिस द्वारा कर्फ्यू लगाने की मांग की गई हो। याचिकाकर्ता ने कहा, “चुनाव, वक्फ कानून में संशोधन, साथ ही आगामी त्यौहार, सभी सार्वजनिक अधिकारियों को पहले से ही पता होते हैं, और इसके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। सुरक्षा उल्लंघन या सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान की गंभीर आशंका के बिना, ऐसे पूर्वानुमानित परिदृश्यों के लिए बीएनएसएस की धारा 163 को लागू करने की प्रथा इस न्यायालय के निर्णयों के आलोक में अस्थिर है।” याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ प्रबंधन के संबंध में अपने कर्तव्यों का पालन करने के बजाय, प्रतिवादी केवल वैध सभाओं को प्रतिबंधित करने का प्रयास करके उनसे बचना चाहता है, जो आमतौर पर दिल्ली जैसे बहुल और संपन्न महानगरों में होती हैं।

याचिकाकर्ता का गंभीर आरोप

याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस का निर्णय व्यक्तियों के सामान्य दिन-प्रतिदिन के जीवन और उनके मौलिक अधिकारों के लिए एक गंभीर बाधा है, जो दिल्ली के नागरिकों के अधिकारों, जीवन और आजीविका में गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। इस बीच, आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने त्योहारी सीजन से पहले प्रतिबंधों पर अव्यावहारिक आदेश जारी करने के लिए दिल्ली पुलिस और उपराज्यपाल की आलोचना की।

Previous Post

बाढ़ से बिहार का बुरा हाल, बर्बाद और बेहाल! दरभंगा से सहरसा तक नए इलाकों में फैला कोसी-गंडक का पानी

Next Post

Liquor Ban: महंगा पड़ेगा इस गांव में शराब का शौक! पीने व बेचने पर लगेगा जुर्माना

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

Iran Israel War

ईरान पर इजरायल की सर्जिकल स्ट्राइक: 48 घंटों में तीन टॉप लीडर मारे, लारीजानी से खुफिया चीफ तक, आखिर कौन बचा है?

बुधवार, 18 मार्च 2026
Airlines Free Seats

Airlines 60% Free Seats Rule: सरकार का बड़ा फैसला, अब सीट सेलेक्शन के नाम पर नहीं चलेगी लूट

बुधवार, 18 मार्च 2026
HSRP Alert UP

HSRP Alert UP: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब PUC नहीं मिलेगा, ₹10,000 का चालान, 15 अप्रैल से लागू

बुधवार, 18 मार्च 2026
Sara Ali Khan Kedarnath

Sara Ali Khan Kedarnath: BKTC का बड़ा बयान, आस्था का एफिडेविट देंगी तभी मिलेगी एंट्री

बुधवार, 18 मार्च 2026
Iran Israel War

Iran Israel War: लारीजानी की हत्या के बाद ईरान का कहर, NATO में बड़ी टूट, ट्रंप बौखलाए

बुधवार, 18 मार्च 2026
Breaking News 18 March

Breaking News 18 March: लोकसभा रद्द, ईरान में तबाही, DGCA का बड़ा फैसला समेत 20 धमाकेदार खबरें

बुधवार, 18 मार्च 2026
Next Post
Liquor Ban: महंगा पड़ेगा इस गांव में शराब का शौक! पीने व बेचने पर लगेगा जुर्माना

Liquor Ban: महंगा पड़ेगा इस गांव में शराब का शौक! पीने व बेचने पर लगेगा जुर्माना

जंग के बीच इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, एयरलाइंस भी अलर्ट

जंग के बीच इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, एयरलाइंस भी अलर्ट

0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

GN Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।