नई दिल्ली, 3 फरवरी (The News Air) भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payment Bank) पर प्रतिबंध लगा दिया है और इकाई को मार्च 2024 से प्रभावी बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने से रोक दिया है। आरबीआई (RBI) ने कहा, “व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों की बाद की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट ने बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का खुलासा किया, जिससे आगे की पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता हुई।” नियामक ने मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payment Bank) को नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने और व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
Paytm Payment Bank को 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) में जमा स्वीकार करने या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, कोई भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड कभी भी जमा किया जा सकता है। इसके अलावा, इकाई को ग्राहकों को उनके बचत और चालू बैंक खातों, प्रीपेड उपकरणों, फास्टैग और एनसीएमसी से बिना किसी प्रतिबंध के और उपलब्ध शेष राशि तक निकासी या उपयोग की अनुमति देने की आवश्यकता होगी।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि फंड ट्रांसफर, उपयोग या निकासी के अलावा, 29 फरवरी, 2024 के बाद Bank द्वारा कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं और बीबीपीओयू (भारत बिलपे ऑपरेटिंग यूनिट) और यूपीआई (UPI) सुविधा प्रदान नहीं की जानी चाहिए।
इसके अलावा, मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के नोडल खातों को 29 फरवरी, 2024 तक समाप्त करना होगा। 29 फरवरी, 2024 से पहले शुरू किए गए लेनदेन के संबंध में सभी पाइपलाइन लेनदेन और नोडल खातों का निपटान करना होगा। 15 मार्च, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद आगे किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।